प्रयागराज ब्यूरो । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध एक विभागीय जांच पूरी होने से पहले ही बिना ठोस कारण बताए दूसरी विभागीय जांच बैठाने के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी महाराजगंज को विभागीय जांच पूरी करने सहित निलंबन भत्ते व प्रोविजनल पेंशन देने का निर्देश दिया था। इसका पालन नहीं किया गया और नई जांच बैठा दी गई। इसे दोबारा चुनौती दी गई है। पहली याचिका भी लंबित है।

23 जनवरी को होगी सुनवाई

कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है और याचिका को विचाराधीन याचिका के साथ सुनवाई के लिए 23 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने ध्रुव नारायण तिवारी की याचिका पर दिया है। याची की तरफ से अधिवक्ता सैयद वाजिद अली ने बहस की। इनका कहना है कि याची के खिलाफ शिकायत की जांच बैठाते हुए उसे एक मार्च, 2023 को निलंबित कर दिया गया। चार्जशीट का जवाब दाखिल होने के बावजूद विभागीय जांच पूरी नहीं की गई। इसी बीच याची 30 अप्रैल, 2023 को सेवानिवृत्त हो गया। हाई कोर्ट ने विभागीय जांच पूरी करने व निलंबन भत्ते सहित प्रोविजनल पेंशन भुगतान का आदेश दिया। इस आदेश के बाद पुरानी विभागीय जांच पूरी करने की बजाय नई जांच बैठा दी। इसे चुनौती दी गई तो कोर्ट ने विचारणीय माना और जवाब तलब किया है।