-माल ढुलाई को प्रमोट करने के लिए रेलवे ने उठाया कदम

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PRAYAGRAJ: कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रही इंडस्ट्री को राहत देने और माल ढुलाई को प्रमोट करने के लिए रेलवे ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 50 किलोमीटर और उससे अधिक 90 किलोमीटर तक की माल ढुलाई पर 50 से 10 परसेंट तक छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

100 किमी से ज्यादा दूरी की माल ढुलाई पर छूट

लॉकडाउन के बाद अनलॉक-1 और अब अनलॉक-2 में औद्योगिक गतिविधियां शुरू तो हो गई हैं। लेकिन अभी तेजी के साथ रफ्तार नहीं पकड़ पा रही हैं। डिमांड-सप्लाई की प्रॉब्लम के साथ ही हर इंडस्ट्री इस समय आर्थिक दबाव में है। इन सबके बीच औद्योगिक गतिविधियों में सुधार के लिए ही भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई में रियायत देने का निर्णय लिया है

ऐसे बनाया है नियम

0-50 किमी तक की माल ढुलाई पर 50 परसेंट की छूट

51-75 किमी की माल ढुलाई पर 25 परसेंट की छूट

76-90 किमी तक की माल ढुलाई पर 10 प्रतिशत की छूट

91-100 किमी तक के माल की भी अब रेलवे द्वारा ढुलाई की जाएगी

100 किमी दूरी की बाध्यता समाप्त

अभी तक रेलवे द्वारा माल की ढुलाई के लिए न्यूनतम 100 किमी दूरी की बाध्यता थी। इसमें रियायत देते हुए इस दूरी को खत्म कर दिया गया है। यह रियायत कोयला, लौह खनिज, मिलिट्री यातायात, रेल मैटीरियल कन्साइनमेंट और कंटेनर ढुलाई के अतिरिक्त अन्य सभी तरह की माल धुलाई पर लागू होगी। यह रियायत एक जुलाई से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इस रियायत के साथ अन्य किसी भी रियायत को लागू नहीं किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र से एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र को माल ढुलाई में मिलने वाली 06 परसेंट की रियायत लागू रहेगी।

लॉकडाउन के दौरान यात्री सेवा बंद होने के बाद भी रेलवे की टीम पार्सल सेवाओं में एक्टिव रही। वहीं अब औद्योगिक गतिविधियों को और बढ़ाने के लिए रेलवे ने माल ढुलाई में छूट का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसका फायदा इंडस्ट्री को मिलेगा।

-सुनील कुमार गुप्ता

पीआरओ, प्रयागराज मंडल