आई इम्पैक्ट

ALLAHABAD: एनुअल टर्न ओवर 20 लाख रुपए से कम होने के बाद भी जीएसटी के चंगुल में फंसे व्यापारियों के लिए गुड न्यूज है। अब वे जीएसटी से बाहर निकल सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ ही जीएसटीएन ने पोर्टल पर जीएसटी से बाहर निकलने का ऑप्शन ओपेन कर दिया है। जीएसटी से बाहर निकलने के लिए व्यापारियों को अप्लाई करने के साथ ही नियमों का पालन करना होगा।

 

हो रहा था विरोध

दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट ने 26 अक्टूबर के एडिशन में जीएसटी के नाम पर देश के लाखों व्यापारियों के साथ ही इलाहाबाद के करीब चार से पांच हजार व्यापारियों के साथ हुए धोखे की न्यूज को 'जीएसटी में व्यापारियों को मिला धोखा' हेडिंग से पब्लिश किया था। इसमें व्यापारियों की समस्या को प्रकाशित किया गया था। सरकार के दावे के विपरीत जीएसटी लागू होने के 115 दिन बाद भी 20 लाख से कम का टर्न ओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी से बाहर आने का रास्ता ओपेन न होने पर पूरे देश में विरोध होने लगा था।