प्रयागराज (ब्यूरो)अपराधियों को सजा दिलाने के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस ने 20 वर्ष पुराने मुकदमे में एक अभियुक्त को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि मामूली अपराध की वजह से सजा महज तीन दिन की मिली है.इसके अलावा दुर्घटना मामले में भी एक ट्रक चालक को सजा सुनाई गई है।
पैरवी के अभाव में दबा रहा
औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने वर्ष 2003 में मवैया गांव के भैरव ङ्क्षसह को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार करने के बाद आबकारी अधिनियम के तहत केस लिखा था। पैरवी के अभाव में यह मुकदमा दबा रहा। प्रदेश सरकार द्वारा अभियान शुरू करने पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने त्वरित पैरवी की जिसका नतीजा है कि एसीजेएम कक्षा संख्या दो की अदालत ने अभियुक्त भैरव को तीन दिन के कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र थाने में 2005 में ट्रक से टक्कर मारकर घायल करने के मामले में भी पुलिस ने वर्षों बाद पैरवी की जिसके चलते मामले में निर्णय आ गया। अदालत ने अभियुक्त लक्ष्मण प्रसाद निवासी जारी बाजार को दो दिन का कारावास तथा 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।