ALLAHABAD: नोट बंदी के बीच प्रदेश सरकार ने लोगों को विभिन्न विभागों के बकाए बिलों का भुगतान करने के लिए पुराने नोटों का इस्तेमाल करने की छूट दी है। इसका फायदा नगर निगम इलाहाबाद के साथ ही हजारों इलाहाबादियों को भी मिल रहा है, जो 24 नवंबर तक पुराने 500 व एक हजार के नोट जमा करते हुए हाउस टैक्स, कॉमर्शियल हाउस टैक्स व वाटर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इस सुविधा के बीच मेयर अभिलाषा गुप्ता ने कॉमर्शियल हाउस टैक्स पेयरों को एक और राहत देते हुए नए बिल से नहीं, बल्कि पुराने बिल के आधार पर ही टैक्स जमा करने की छूट दी है। उन्होंने व्यापारियों से कॉमर्शियल हाउस टैक्स के पुराने बिलों के आधार पर टैक्स जमा करने की अपील की है।
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