68500 शिक्षक भर्ती में अंकों के संशोधन पर अभ्यर्थियों द्वारा नए जिले के आवंटन को स्वीकार करने का देना होगा शपथ पत्र

ALLAHABAD: सूबे में पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक के 68500 पदों पर चयनित होने के बाद भी नियुक्ति पत्र से वंचित अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत मिली है। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को कुछ शर्ते पूरी करने पर नियुक्ति जल्द मिलेगी। आवंटित जिले में काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थी के अंक संशोधन होने पर अगर मेरिट में बदलाव होता है तो उन अभ्यर्थियों को नए जिले का आवंटन स्वीकार करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस बारे में शपथ पत्र देने पर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव रूबी सिंह ने संबंधित जिलों के बीएसए को विस्तृत दिशा-निर्देश गुरुवार को जारी कर दिया। ऐसे सभी मामलों में जिला चयन समिति को ही निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

तो नहीं मिलेगी अनुमति

संबंधित जिलों से बेसिक शिक्षा परिषद को भेजे गए मामलों को लेकर सचिव की ओर से जारी किए गए निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि अभ्यर्थी के पूर्णाक/प्राप्तांक के अंकों की भिन्नता में सुधार से चयन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो संशोधन की अनुमति दी जाती है। सभी मामलों में जिला चयन समिति मूल अभिलेखों से मिलान करके ही नियुक्ति देने पर विचार करे। इस दौरान इस बात पर विशेष नजर रखी जाए कि दुर्भावनापूर्ण विसंगति न हो और मेरिट पर प्रभाव न पड़े। अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों में अंकित पूर्णाक/प्राप्तांक को स्वीकार करते हुए कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों से इस आशय में शपथ पत्र भी लेना होगा कि जिस जिले में काउंसलिंग करायी गई है। उसके अलावा नियुक्ति के लिए दावा नहीं होगा। इस प्रकार के मामलों में अभ्यर्थियों के अभिलेखों को सत्यापन कराया जाए। अगर किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो ऐसे प्रकरण को परिषद को भेजा जाए।

मूल प्रमाणपत्र से आयु सीमा की जांच

बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जन्म तारीख गड़बड़ी होने पर उसकी पुष्टि हाईस्कूल के मूल प्रमाणपत्र में दर्ज डेट के आधार पर संशोधन हो सकता है। इसमें भी अधिकतम आयु सीमा का उल्लंघन न हो। टीईटी प्रमाणपत्र के वैध होने का निर्णय जिला समिति करेगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के संबंध में भी जिला समिति को निर्णय लेना है। यह भी निर्देश दिया गया है कि अंक भिन्नता के प्रकरणों पर जिला समिति निर्णय लेकर प्रकरण का निस्तारण करे। जिलों के बीएसए को निर्देश दिया गया है कि उनके यहां कोई अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित नहीं है इस बारे में रिपोर्ट भेजें।