प्रयागराज (ब्‍यूरो)। चौकीदार के बेटे के अपहरण एवं हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने तीन आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों को अपहरण करके हत्या करने एवं साक्ष्य नष्ट करने के आरोप का भी दोषी पाया है। तीनों आरोपितों पर अर्थ दंड भी लगाया गया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने दिया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजकुमार सिंह एवं अश्वनी सोनकर के द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर सजा का आदेश पारित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाबचंद्र अग्रहरि ने इस मामले में अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा है।

तीन आरोपित हुए दंडित
वादी श्याम किशोर गुप्ता ने सिविल लाइंस थाने में पंद्रह फरवरी 2016 को दी गई तहरीर में बताया कि वह पुरानी बाजार चित्रकूट का रहने वाला है। वह एक अपार्टमेंट में वॉच मैन का काम करता है। चौदह फरवरी को उसने अपने बेटे आशीष गुप्ता की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मैं जगह जगह अपने बेटे को खोज रहा था। आज मुझे पता चला कि बारह फरवरी की रात करीब नौ बजे मेरा बेटा घर से गया तो वह विक्की पुत्र हरिकेश यादव, शानू पुत्र गोपेश यादव, राजेश पुत्र श्यामू यादव निवासी चार सी बेली रोड थाना कर्नलगंज से मिला। उन लोगों ने किसी लड़की के बारे में मेरे बेटे से बात की। मेरे बेटे को रात दस बजे विकास भवन के सामने उपरोक्त तीनों मारपीट रहे थे। राहगीरों ने मेरे बेटे को बचाया। इसके बाद तीनों मेरे बेटे को लेकर चले गए। तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू की। 22 फरवरी को आशीष की बॉडी बरामद की गई। कोर्ट ने तीनों आरोपितों को उम्र कैद और अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

दुष्कर्म में एयर फोर्सकर्मी को दस वर्ष का कारावास
प्रयागराज। नाबालिग से दुष्कर्म में एयरफोर्स कर्मी विजय कुमार शर्मा निवासी छपरा बिहार को जिला न्यायालय ने दस वर्ष की सश्रम सजा सुनाई है। साथ ही बाइस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। यह फैसला कुमारी अनीता प्रथम अपर विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम ने सुनाया है। मामले में कोर्ट ने जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल मिश्रा, विशेष लोक संयोजक इंदु प्रकाश सिंह और आरोपित की अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर फैसला किया। मामला धूमनगंज का है। घटना के अनुसार आरोपित ने बीस जून 2016 को सुबह साढ़े नौ बजे स्कूल के पास में जंगल में नाबालिग लड़की को लेकर दुष्कर्म किया था। मामले में पीडि़ता की मां ने केस दर्ज कराया था। मामले में डा.अनीता यादव एवं विवेचक कौशल कुमार यादव सहित छह गवाहों का बयान दर्ज किया गया है।