- बगैर एनओसी स्कूल बिल्डिंग बनाने वालों को एडीए ने भेजा नोटिस

- स्कूल प्रबंधन से मांगा जवाब, ध्वस्तीकरण की दी चेतावनी

ALLAHABAD: अपनी सुविधा के अनुसार मनमाने ढंग से स्कूल बिल्डिंग का निर्माण कराने वाले प्राइवेट स्कूल के संचालकों पर एडीए ने नोटिस का डंडा चलाया है। इससे स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। सिटी में चल रहे ऐसे सभी प्राइवेट स्कूलों को एडीए ने नोटिस जारी किया है, जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का निर्माण निर्माण कार्य एडीए से एनओसी लिए बिना किया है। झलवा स्थित गुरु माधव प्रसाद इंटर कालेज के साथ ही सिटी के कई प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजा गया है।

कैसे बन गई बिल्डिंग

एडीए ने नोटिस भेजकर अवैध रूप से बिल्डिंग निर्माण करने वाले स्कूलों से पूछा है कि उन्होंने कानून का उलंघन करते हुए आखिर कैसे बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया है। स्कूल प्रबंधन से निर्धारित तिथि तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 एवं 15 के अधीन एडीए से अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बगैर स्कूल द्वारा उपरोक्त स्थल पर निर्माण किया है। अत: इस संबंध में अपना जवाब दाखिले करें। अन्यथा की स्थिति में अनाधिकृत निर्माण को गिरा देने का आदेश क्यों न पारित कर दिया जाए।

- शहर में ऐसे दर्जनों स्कूल हैं, जिनका निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया है। ऐसे सभी स्कूलों को चिह्नित कर सभी जोन के स्कूलों को नोटिस भेजी गई है। नोटिस के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आलोक कुमार पांडेय

ओएसडी

एडीए