बरेली (ब्यूरा )। पहले डीएल बनवाने के लिए परिवहन विभाग के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके लिए एक्स्ट्रा रुपए भी खर्च करने पड़ते थे। आवेदक को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। अगर उसमें पास नहीं होते हैं तो दोबारा भी मौका दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। लगभग 200 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया जिसमें लगभग 95 लोगों ने टेस्ट दिए। जिनमें से 45 परसेंट लोग फेल हुए। जबकि पहले ऑफलाइन में सिर्फ 10 से 15 परसेंट लोग ही फेल होते थे।

फैक्ट एंड फीगर
6 जनवरी से शुरु हुए आवेदन
200 लोगों ने किया आवेदन
95 लोगों ने दिया टेस्ट
45 परसेंट हुए फेल
55 परसेंट हुए पास
45 परसेंट फेल को मिलेगा दोबारा मौका
50 रुपये देनी होगी रिर्टन फीस
350 रुपये है ऑनलाइन फीस
10 से 15 क्वेश्चन का देना होता है जवाब
10 से 20 मिनट मिलता है टाइम
3 दिन में पता चलता है रिजल्ट

नहीं करना होगा महीनों तक इंतजार
डीएल बनवाने के लिए पहले महीनों तक का इंतजार करना पड़ता था। जिसके लिए पहले परिवहन विभाग के फार्म भरने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे। उसके बाद फार्म जमा करके ऑफलाइन टेेस्ट देेना होता था। जिसके लिए घंटो का समय देेना होता था। लेकिन अब यह आसान हो गया है। एक ही दिन में ऑनलाइन स्लॉट बुक कराने के बाद टेस्ट देने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीन दिन में पूरा हो जाएगा प्रोसेस।

नहीं देेनी होगी दलालों को फीस
ऑफलाइन डीएल बनवाने की प्रक्रिया में कई बार जल्दी काम कराने के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। जिसमें फीस के अलाव दलालों को पैसे देने पड़ जाते थे। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। ऐसे में आरटीओ के बाहर मौजूद दलालों से संपर्क करते हैं। सौदा तय होने के बाद ये दलाल सांठगांठ कर डीएल जारी करवा देते हैं। अब डीएल बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया से दलालों का दखल बंद हो गया है।

ऑनलाइन जमा करनी होगी फीस
यदि कोई ई लर्निंग लाईसेंस के लिए अप्लाई करता है। टू व्हीलर का लर्निंग लाइसेंस के लिए इंजन क्षमता के हिसाब से 150 से 200 रुपए तक फीस जमा करनी होगी। वहीं टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनो का एक साथ अप्लाई करता है तो 400 रुपये देने होंगे। अगर किसी वजह से आवेदन रिजेक्ट होता है तो वह उसी फीस में दोबारा अप्लाई कर सकेगा।

ऐसेे करें आवेदन
-परिवहन विभाग की साइट पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज सेलेक्ट करें
-विभाग का पेेज सेलेक्ट कर लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज देखें
-इसके बाद स्टेेट व डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें
-आधार से प्रमाणित करने का विकल्प चुनने पर ऑनलाइन प्रक्रिया मिलेगी नहीं तो स्लॉट मिलने के बाद कार्यालय संपर्क करें
-ऑनलाइन माध्यम चुननेे के बाद बर्थ सर्टिफिकेट निर्धारित साइज से अपलोड करना होगा
-फार्म कम्पलीट होने के बाद ओटीपी और पिन नंबर आवेदक के मोबाइल नंबर पर आएगा
-इसी सेे लॉगिन करने से आवेदक लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट में एपियर हो सकेगा
-टेस्ट क्लीयर करने पर उनके पास लर्निंग लाइसेंस की पीडीएफ फाइल पहुंच जाएगा, जिसे वह डाउनलोड कर सकेंगे।

वर्जन
परिवहन विभाग ने ई लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ताकि लोगों का समय बच सके। कम दिनों में असानी सेे लाइसेंस बन सके।
दिनेश सिंह, एआरटीओ