बरेली (ब्यूरो)। अगर आपके पास 20 वर्ष से अधिक पुराना वाहन है तो अलर्ट हो जाएं। क्योंकि एक जून से पुराने वाहनों की स्क्रैप नीति में बदलाव किया जा रहा है। नए नियम के अनुसार अगर रोड पर 20 वर्ष से अधिक पुराना वाहन दिखा तो सीधे स्क्रैप सेंटर भेजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं वाहन स्क्रैप सेंटर भेजने के साथ वाहन स्वामी पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। नए नियम के तहत अफसरों ने तो तैयारी कर ली है, लेकिन बड़ी बात है कि बरेली में अभी तक कोई स्क्रैप सेंटर ही शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में इस नए नियम को शुरू कराने में प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं अफसरों का कहना है कि स्क्रैप सेंटर की बहेड़ी में ओपन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मुख्यालय से अप्रूवल मिलते ही शुरू करा दिया जाएगा।

अप्रूवल का इंतजार
नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी लागू हुए दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन जिले में अब तक स्क्रैप सेंटर तक नहीं ओपन हुए हैं। बहेड़ी में स्क्रैप सेंटर ओपन होना था इसके लिए निजी फर्म ने आवेदन किया था। स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी करने के बाद अधिकारियों ने स्वीकृति के लिए फाइल परिवहन मुख्यालय भेजी है, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिल सकी।

ये है स्थिति
जिले में 70 हजार से अधिक ऐसे वाहन है जो 20 वर्ष से पूरे कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सडक़ों पर दौड़ रहे हैं। कई वाहन तो ऐसे हैं जिन्होंने 15 वर्ष आयु पूरी कर ली है लेकिन उनका री रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है। जिले में कुल 9,03814 वाहन है। इनमें से 3,79690 ऐसे वाहन है जिनका रजिस्ट्रेशन 2019 से पहले हुआ था। इन वाहनों में 70457 वाहन ऐसे है जो 15 और 20 साल की आयु पूरी कर चुके है, और स्क्रैप की श्रेणी में आ चुके हैं। इसके अलावा 15 वर्ष पूरी कर चुके तीन हजार से अधिक वाहनों का हाल के महीनों में अगले पांच साल के लिए री रजिस्ट्रेशन कराया गया है।

स्क्रैप नीति को लेकर एक जून से नियमों में बदलाव हो जाएगा। स्क्रैप सेंटर ओपन के लिए बहेड़ी की निजी फर्म ने आवेदन किया था। स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर इसे अप्रूॅवल के लिए मुख्यालय भेज दिया गया। 15 से 20 साल पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर वाहन स्वामी को नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय 15 परसेंट तक छूट का प्रावधान है। अभी तक जिले में किसी ने इस छूट का लाभ नहीं लिया है।
मनोज कुमार, एआरटीओ प्रशासन