-एडीजी टेक्निकल सर्विसेज ने सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को जारी किया निर्देश

>BAREILLY: सीसीटीएनएस के तहत ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड एफआईआर दर्ज करने में अब कोई मिस्टेक नहीं चलेगी। कई जगह से सीसीटीएनएस हेडक्वार्टर में गलतियां फीड होने की शिकायतें मिल रही हैं जिसके मद्देनजर एडीजी टेक्निकल सर्विसेज आरके विश्वकर्मा ने सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंनें साफ है कि 15 जनवरी के बाद गलती स्वीकार नहीं की जाएगी।

गलतियां दूर करने की दी जानकारी

बरेली के सभी थानों में ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड एफआईआर दर्ज की जाती है। कुछ जगहों पर ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा न होने पर कंप्यूटर से ऑफलाइन एफआईआर दर्ज कर उसे ऑनलाइन कर दिया जाता है। ऑनलाइन एफआईआर का सिस्टम सीसीटएनएस के तहत कोर अप्लीकेशन साफ्टवेयर के तहत किया जात है। कुछ महीने पहले साफ्टवेयर में कुछ कमियां थीं। झांसी के डीआईजी ने इन कमियों के बारे में सीसीटीएनएस हेडक्वार्टर में बताया था तो साफ्टवेयर में अपडेट कर इन कमियों को दूर करने के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई थी।

आरोपियों को मिलता है फायदा

करीब 6 महीने पहले गलतियों को दूर करने का निर्देश भेजा गया था लेकिन इसके बावजूद भी गलतियां हो रही हैं। कई एफआईआर में नाम और एड्रेस के कॉलम में गलती हो रही है। तो कई में शब्दों में काफी गलतियां होती हैं। जब गलतियों से भरी एफआईआर कोर्ट पहुंचती है तो कोर्ट आपत्ति उठाती है। इसकी वजह से कहीं न कहीं आरोपी पक्ष को फायदा भी मिल जाता है। सीसीटीएनएस हेडक्वार्टर में भी इसकी शिकायतें पहुंच रही थीं, इसी के चलते अब बिल्कुल गलतियां न करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

केस डायरी में करें ठीक

एडीजी टेक्निकल सर्विसेस ने निर्देश दिया है कि वैसे तो 15 जनवरी के बाद कोई भी गलती एफआईआर में नहीं होनी चाहिए, यदि इसके बावजूद भी कोई गलती रह जाती है तो उसे केस डायरी में जरूर ठीक कर लें।