- दुष्कर्म के चार मामलों में फास्ट ट्रैक व पाक्सो कोर्ट ने आरोपितों को सुनाई सजा

- सजा के साथ-साथ आरोपितों पर लगाया जुर्माना, घटना के अगले ही दिन से जेल में है बुजुर्ग

बरेली : दुष्कर्म के चार मामलों में मंगलवार को फास्ट ट्रैक व पाक्सो कोर्ट ने आरोपितों को सजा सुनाई। सजा के साथ-साथ आरोपितों पर जुर्माना भी लगाया गया। पाक्सो कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म मामले में 70 साल के बुजुर्ग को मरते दम तक कैद की सजा सुनाई। आरोपित पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका गया है।

केस 1

रिश्ते का दादा है आरोपित

घटना नवंबर वर्ष 2019 में थाना सिरौली के गांव में घटी। सात साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोस के रिश्ते का दादा किशनलाल बच्ची को बहलाकर अपने घर में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। खून से लथपथ कपड़ों में बच्ची ने घर जाकर अपनी मां से शिकायत की। सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए। बचाव में आरोपित ने कहा कि बच्चे के पिता के चचेरे ताऊ चेतराम व रघुनाथ की हत्या में उसे उम्रकैद की सजा हुई थी। वर्ष 2019 में ही वह 15 साल की सजा काटकर नेक चलनी पर छूटा है। वादी ने इसी रंजिश में दोबारा झूठा फंसा दिया। स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट- तृतीय अनिल कुमार सेठ ने अपने आदेश में लिखा कि कामातुर होकर घिनौनी हरकत करने वाले व्यक्ति को समाज में खुला छोड़ना घातक है। ऐसे लोगों से उदारता बरतने पर गांव की अन्य मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। स्पेशल जज ने दोषी किशनलाल को मरते दम तक जेल में रखने के आदेश दिए हैं। तीस हजार का जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीडि़ता को दी जाएगी।

केस-2

पाक्सो एक्ट में मामा-भांजे को कैद

ईसाई धर्म की किशोरी को ¨हदू बनाकर शादी करने के मामले में पाक्सो कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद व उसके सहयोगी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर अदालत ने एक लाख पांच हजार जुर्माना भी ठोंका है। वारदात इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रेलवे कालोनी की है। वर्ष 2014 में वादी की 14 वर्षीय बेटी को राहुल अपने साथी सुजीत की मदद से बहकाकर ले गया और दूसरे नगर में ले जाकर ईसाई से ¨हदू बनाकर दोषी राहुल ने उसके साथ बिना मर्जी के शादी कर ली और दुष्कर्म करता रहा। सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने कोर्ट में दस गवाह पेश किए। स्पेशल जज रामदयाल ने दोषी राहुल को उम्रकैद व उसके साथी सुजीत को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीडि़ता ने अपने बयान में सुजीत को राहुल का मामा बताया।

केस-3

विधवा से गैंगरेप में तीन को 20 साल की सजा

खेत में घास काटने गई विधवा से तमंचे के बल पर गैंगरेप करने के मामले में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट -प्रथम निर्दोष कुमार ने तीन साथियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात कैंट थाना क्षेत्र की है। 28 अक्टूबर 2014 की वारदात में पीडि़ता घास काटने खेत पर गई थी। उसी दौरान चौबारी निवासी अमन, अमित उर्फ मालू व ओमवीर ने पीडि़ता को दबोच लिया और तमंचे के बल पर गैंगरेप किया। पीडि़ता के पति की मौत हो चुकी है। उसने वारदात की शिकायत अपनी सास से की। सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने कोर्ट में चार गवाह पेश किए। स्पेशल कोर्ट ने दोषियों पर 60 हजार जुर्माना भी लगाया है। पीडि़ता के बयानों में विरोधाभास होने के आरोप में अदालत उसके खिलाफ भी मुकदमा चलाएगी। पीडि़ता ने अपने बयानों में वारदात के दौरान सोने के कुंडल छीनने की बात कही थी जबकि बाद में मुकर गई।

केस-4

दुष्कर्म में दस साल की सजा

स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट बृजेश कुमार यादव ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात थाना भोजीपुरा क्षेत्र की है। वर्ष 2009 की घटना में पीडि़ता घर के अंदर नहा रही थी। उसी दौरान आरोपित लवलेश घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता ने वारदात के आठ दिन बाद रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने वारदात झूठी मानकर मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। मजिस्ट्रेट ने पीडि़ता के प्रोटेस्ट पर आरोपितों को तलब कर लिया। सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू की बहस पर स्पेशल कोर्ट ने दोषी को दस साल की सजा व 30 हजार जुर्माने से दंडित किया है।