-जिला प्रशासन की कमेटी ने तैयार की एंबुलेंस की रेट लिस्ट

-निगरानी समिति बनी, लागू कराने की जिम्मेदारी भी निर्धारित

बरेली : कोरोना काल में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों की लूट पर अब ब्रेक लग गया है। सैटरडे को सीएम के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने संडे को ही कमेटी बनाकर एंबुलेंस संचालकों की रेट लिस्ट जारी कर दी है। इससे साफ है कि जिला प्रशासन ने लूट की छूट पर अब फुलस्टॉप लगा दिया है। इतना ही नहीं अब जिला प्रशासन की तरफ से अफसराें के हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किए हैं, ताकि किसी पेशेंट्स के तीमारदार को समस्या होने पर वह दिए नम्बर पर शिकायत कर सके। ज्ञात हो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में बरेली मंडल के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे।

मनमानी पर रोक

शहर के हॉस्पिटल से या फिर हॉस्पिटल जाने के लिए एंबुलेंस संचालक मनमाना किराया वसूलते थे। दैनिक जागरण आईनेक्स्ट ने इसे प्रमुखता से उठाया था। लाइव कवरेज में एंबुलेंस मालिकों की पोल भी खोली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए मंडल के अधिकारियों को एंबुलेंस की किराया दरें तय करने के लिए कहा था। रविवार को एडीएम सिटी महेंद्र कुमार सिंह, आरटीओ अनिल गुप्ता, एसपी ट्रैफिक राममोहन सिंह ने मंथन के बाद नई किराया दर को लागू किया है। मरीज को कोविड अस्पताल तक पहुंचाने के बाद वापसी का किराया लेने की अनुमति नहीं है।

एंबुलेंस चालकों के रेट लिस्ट:

आक्सीजन रहित एंबुलेंस 1000 रुपये पहले दस किमी तक, फिर 50 रुपये प्रति किमी की दर से

ऑक्सीजनयुक्त एंबुलेंस 1500 रुपये पहले दस किमी तक, फिर 50 रुपये प्रति किमी की दर से

वेंटीलेटर सपोर्ट (बाई पैप एंबुलेंस) 2500 रुपये पहले दस किमी तक, फिर 100 रुपये प्रति किमी की दर से

(ये दरे ट्रिप के अनुसार देय होंगी.)

मनमानी होने पर यहां करें शिकायत :

पुलिस हेल्पलाइन - 112

ट्रैफिक हेल्पलाइन - 7302892388

इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर - 0581-251061, 2511021, 2428914, 2428188

नोडल अधिकारी तैनात

राममोहन सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात 9454401032

डॉ आरएन गिरी, एसीएमओ 9286368380

जय प्रकाश गुप्ता, एआरटीओ प्रवर्तन 9456205868

महामारी एक्ट में होगी कार्रवाई

नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर संबंधित परिवहन सेवा से जुड़े वाहन स्वामियों से दरों को लागू करना सुनिश्चित कराएं। व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई एंबुलेंस चालक अधिक किराये की वसूली करता है तो वाहन स्वामी, एंबुलेंस चालक के खिलाफ द एपीडेमिक डीजीज एक्ट 1987, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत दंडानात्मक कार्रवाई होगी।

हमनें व्यवस्था लागू की है। नोडल अधिकारी तैनात किए है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए है। कोविड मरीजों को एंबुलेंस के लिए परेशान नहीं होना होगा। इसके बावजूद अगर कोई मनमानी सामने आती है तो महामारी एक्ट में कार्रवाई हुई।

- नितीश कुमार, डीएम बरेली