-मास्क न पहनने वालों का भी पुलिस करेगी चालान

-सभी थानों को एसएसपी ने जारी किए निर्देश

बरेली- लॉकडाउन के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब जुर्माना चुकाना होगा। शासन के निर्देश पर महामारी एक्ट में संसोधन के आधार पर पुलिस ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बाइक पर पीछे की सीट पर कोई भी शख्स बैठा मिला तो बाइक सवार का 250 रुपए का चालान किया गया। सिर्फ आवश्यक परिस्थितियों में बाइक पर दो लोग बैठ सकते हैं लेकिन पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट, पूरा चेहरा ढका और ग्लब्स पहनने होंगे। यही नहीं मास्क न पहनने वाले का भी 100 रुपए का चालान किया जाएगा। यही नहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से भी जुर्माना वसूला जाएगा। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने इस संबंध में सभी थानों को चालान काटने का आदेश जारी कर दिया है। चालान किस तरह से काटे जाएंगे, इसका प्रारूप भी भेज दिया गया है। चालान का अधिकार मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस इंस्पेक्टर को दिया गया है।

यह डिटेल करनी होगी फिल

पुलिस की ओर से जो प्रारूप तैयार किया गया है, उसके तहत एफआईआर नंबर, थाना, डिस्ट्रिक्ट, व्हीकल नंबर, आधार कार्ड नंबर, चेकिंग का टाइम व डेट, चेकिंग प्वाइंट और ड्राइवर का नाम पता नोट करना होगा। इसके अलावा चेक करने के दौरान क्या कमी पायी गई जैसे पब्लिक प्लेस पर मास्क, गमछा, दुपट्टा न पहनने या फिर थूकने पर जुर्माना, कोविड 19 के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने, दो पहिया वाहन पर पिछली सीट पर बिना अनुमति यात्रा करने के तहत एक्ट की धाराओं के तहत चालान किया जाएगा।

पिछली सीट पर बैठने पर

पहली बार में 250 रुपए

दूसरी बार में 500 रुपए

तीसरी बार में 1000 रुपए

तीसरी बार के बाद लाइसेंस कैंसिल

लॉकडाउन उल्लंघन करने पर

पहली बार में 100 से 500 रुपए

दूसरी बार में 500 से 1000 रुपए

तीसरी बार में 1000 रुपए

मास्क न लगाने पर जुर्माना

पहली बार में 100 रुपए

दूसरी बार में 100 रुपए

तीसरी बार में 500 रुपए