गोरखपुर (ब्यूरो). अब ऐसे लोगों के खिलाफ आरटीओ विभाग 15 मई से अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा।

30 हजार ने लगवाई एचएसआरपी

गोरखपुर में रजिस्टर्ड वाहनों में से अब तक सिर्फ 30 हजार कॉमर्शियल वाहनों पर ही एचएसआरपी लग सकी है। जिले में कुल 57959 कॉमर्शियल वाहन रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में लगभग 27 हजार से अधिक कॉमर्शियल वाहन अभी भी पुराने वाहन नंबर प्लेट पर चल रहे हैं। कॉमर्शियल वाहनों व प्राइवेट वाहनों के नंबर प्लेट के अंत में 0 और 1 सीरीज के बाद अब 15 मई से 2 व 3 सीरीज वाले वाहनों पर कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। आरटीओ बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपए का चालान काटेगा।

पांच हजार का चालान

शासन की ओर से वाहनों पर कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। पिछले वर्ष सितंबर में कॉमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिए गए थे। इसके बाद इस वर्ष विगत 15 फरवरी से नंबर प्लेट के अंत में 0 से 1 नंबर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिए गए। अब नंबर प्लेट के अंत में 2 व 3 नंबर होने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अंतिम सीमा 15 मई है। इस तिथि तक अगर इन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होंगे तो उन वाहनों के पांच हजार रुपए का चालान किया जाएगा।

ये है वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

-जिन वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है, उसपर 15 मई 2022 तक

-जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है, उसपर 15 अगस्त 2022 तक

-जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक

-जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 फरवरी 2023 तक।

बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले कॉमर्शियल वाहनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। प्राइवेट वाहनों के नंबर प्लेट का नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। बिना नंबर प्लेट वाहनों के खिलाफ पांच हजार रुपए का चालान किया जाएगा।

- श्याम लाल, एआरटीओ प्रशासन