- आज रात 8 से सोमवार सुबह 7 बजे तक कफ्र्यू, इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी

GORAKHPUR: कोरोना लगातार बढ़ते केसेज को देखते हुए अब सप्ताह में रविवार के साथ ही शनिवार को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में अब शुक्रवार को रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 59 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। अगले आदेश तक यही व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं पूर्व में जारी इमरजेंसी सेवाओं पर छूट जारी रहेगी। डीएम के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत शनिवार और रविवार को पूरे समय बंदी रहेगी। इस दौरान जो भी बेवजह बाहर निकला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिना मास्क जुर्माना

उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में बिना मास्क लगाए लोगों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। पहली बार बिना मास्क के पाए जाने पर पहली बार 1000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पूर्व में जिन सेवाओं और जिन्हें छूट दी गई है वह यथावत रहेगी। डीएम ने बताया कि मीडियाकर्मियों, अखबार वितरण से जुड़े कर्मचारियों को छूट रहेगी।

कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो सकेंगी शादियां

शनिवार एवं रविवार को घोषित साप्ताहिक बंदी के दौरान जिनके यहां पहले से शादी की तिथि निर्धारित है, वे प्रोटोकॉल के साथ समारोह आयोजित कर सकेंगे। बंद स्थान पर 50 और खुले मैदान में 100 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति होगी। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शारीरिक दूरी का पालन भी करना होगा। सेनेटाइजर की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

इन्हें रहेगी छूट

- भारत सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, इनके स्वायत्त-अधीनस्थ कार्यालय, प्राधिकरण, आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सभी सम्बन्धी चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि शमन, आपातकालीन सेवाए, जिला प्रशासन, वेतन और कोशागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, वायु, रेलवे, बस, आपदा प्रबंध और सम्बंधित सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी, नगर पालिका सेवा, और अन्य सभी आवश्यक सेवाएं वैध आईकार्ड के दिखाने के बाद मान्य होंगी।

-सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे कि डॉक्टर, नर्सिग स्टाफ, पैरा मैडिकल आदि अन्य सेवा जैसे अस्पताल डायग्नोस्टिक सेन्टर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल कम्पनियों और अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, वैध आई कार्ड प्रस्तुत करने पर।

- शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर किसी भी बन्द स्थान हॉल-कमरे तथा खुले स्थान की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर और हैंडवाश की उपलब्धता की अनिर्वायता के साथ अनुमति होगी।

-गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवा, प्राप्त करने के लिए।

-हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अडडे से आने जाने वाले व्यक्ति को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा की अनुमति है।

-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

-व्यवसायिक एवं निजी अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों-आवश्यक सेवाओं- वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनुमति होगी।

- डेयरी और दूध, पशुचारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं और चिकित्सा उपकरण, एटीएम।

- प्रिंट और इलेक्ट्रनिक मीडिया वैध आई कार्ड दिखाने पर

- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं,

- खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरणं ई-कमर्स के माध्यम से।

- पैट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पैट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।

- बिजली उत्पादन एवं वितरण इकाईयां सम्बन्धी सेवाए।

- निजी सुरक्षा सेवाएं।

- आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाई।

- ऐसी इकाइयां या सेवाएं, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

- इन सभी गतिविधियों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन- टैक्सी-आटो चालकों को रात्रि निषेधाज्ञा के दौरान कोविड-19 प्रोटकाल का पालन करने पर ही परिवहन का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी।

ये जरूरी

-समस्त दुकानों-प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग (6 फीट की दूरी) का कड़ाई से अनुपाल किया जाय।

- हाथ धोने-सैनेटाइजर के लिए व्यवस्था की जाएगी।

- दुकानदार-प्रतिष्ठान के प्रबन्धक द्वारा बुखार-सर्दी-खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों-कार्मिकों को प्रवेश वर्जित किया जाएगा।

- बड़ी दुकानों-प्रतिष्ठान पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्केनिंग अनिवार्य होगी।

- समस्त कार्यालयों-बड़े प्रतिष्ठानों- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आदि में पीए सिस्टम से कोविड-19 से बचाव नियंत्रण संबंधी प्रचार-प्रसार कराया जाय।

बॉक्स में -

मीडियाकर्मियों को छूट, अखबार वितरण भी निर्बाध जारी रहेगा।

डीएम ने बताया कि नाइट कफ्र्यू के दौरान मीडियाकर्मियों को छूट रहेगी। साथ ही अखबार वितरण से जुड़े लोग भी आसानी से वितरण का कार्य कर सकेंगे। इस सम्बंध में पुलिस को सूचना दे दी गई है।