गोरखपुर (ब्यूरो)। उन्होंने कहा, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके साथ ही धारा 144 और कोविड-19 के नियमों का भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की रैली, जनसभा या फिर जमावड़ा, रोड शो, नुक्कड़ चौपाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.5 लोगों से ज्यादा एक जगह नहीं हो सकेंगे इक_ा कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को हुई मीटिंग मेें डीईओ विजय किरण आनंद ने कहा, किसी भी धर्म, जाति, सम्प्रदाय विशेष, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचें। अवैध गतिविधियों और अराजक तत्वों पर पूरी तरह से नजर रहेगी। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। पांच से अधिक लोगों के किसी भी स्थान पर खड़े होने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

कैश ले जाने पर नहीं होगी रोक

डीईओ ने कहा, एक वाहन में भी पांच से अधिक लोगों का चलना प्रतिबंधित होगा। चुनाव प्रचार और सामान्य लोग भी एक वाहन में पांच से अधिक की संख्या में सफर नहीं कर

सकेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय पर झंडे आदि लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी। 15 जनवरी तक वाहन पर भी राजनीतिक पार्टियों के झंडे, पोस्टर, बैनर

लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की शिकायत एनजीआरएस पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है। सामान्य

व्यापारी और आम आदमी के कैश आदि ले जाने पर रोक नहीं होगी। इसकी कोई लिमिट का भी अभी निर्देश नहीं मिला है। इसकी जानकारी और पूछताछ की जा सकती है।

- इसके साथ ही कैश के बारे में इनकम टैक्स के अधिकारियों के माध्यम से जानकारी भी ली जा सकती है।

- रुपए कहां और किस इस्तेमाल के लिए ले जाया जा रहा है। इसका ब्योरा देना होगा।

- गोरखपुर में छठे चरण में तीन मार्च को चुनाव होने हैं।

- इसके पहले कोविड पॉजिटिव होने पर मतदान को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में न रहें।

- एक्सपर्ट के अनुसार यह माइल्ड वेव हैं। सावधानियों बरतें और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें।

- 3 मार्च तक एक्टिव केस के आधार पर अन्य बातों का निर्णय लिया जाएगा।

- थर्मल स्कैनर और मास्क आदि का प्रयोग करें।

- डोर-टू-डोर कैम्पेन में राजनीतिक पार्टी के पांच से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे।

- सार्वजनिक जगहों पर भी सामान्य लोगों के खड़े होने पर ये नियम लागू होंगे।

इस बार बढ़ाए गए बूथ

डीएम विजय किरण आनंद ने कहा, आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाताओं के कोविड- 19 के प्रोटोकॉल को लेकर सावधानी बरती जा रही है। इस बार बूथों की संख्या को बढ़ाया

गया है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वीडियो टीमें और उडऩदस्ते निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं

की संख्या एक बूथ पर पहले 1500 की गई थी। वर्तमान में 1200 की गई है।