- सेल टैक्स विभाग में किया था बवाल

- दफ्तर में दिव्यांग अफसर पर किया हमला

GORAKHPUR: तारामंडल स्थित वाणिज्य कर कार्यालय में दिव्यांग अधिकारी को मारने पीटने के आरोपी गोलघर, बलदेव प्लाजा स्थित साक्षी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर संजय कुमार जायसवाल की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश शमसुल हक ने खारिज कर दी।

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र पांडेय ने कहा कि वाणिज्यकर अधिकारी अनिल कुमार शर्मा 18 मई की सुबह 11 बजे सहायक आयुक्त अशोक त्रिपाठी के पकड़े हुए माल के संबंध में पेपर जांच रहे थे। तभी अभियुक्त संजय कुमार जायसवाल, चंदशेखर सिंह, दिग्विजय सिंह, प्रतीश शुक्ला, पवन सिंह सहित कई लोग पहुंचे। असलहा लहराते हुए उन लोगों ने हमला बोल दिया। सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हुए अनिल कुमार शर्मा पर हमला किया। दिव्यांग होने से वह अपना बचाव नहीं कर सके। अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उनको मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उसकी मोबाइल की दुकान है। वाणिज्यकर अधिकारी हर माह 10 हजार रुपए की मांग कर रहे थे। इंकार करने पर उसे भी मारपीट करके कमरे में बंद कर दिया गया था।