गोरखपुर (ब्यूरो)। निजी पैथोलॉजी संचालकों के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि जांच के लिए तय रेट से अधिक वसूली पर लाइसेंस रदद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डेंगू के नाम पर निजी पैथोलॉजी में मनमाने दाम वसूलने की शिकायतें भी सीएमओ को मिल रही थीं। सीएमओ डॉ। आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि शासन का निर्देश जारी हुआ है कि निजी पैथोलॉजी में डेंगू, मलेरिया आदि संबंधित जांच के लिए न्यूनतम रुपए लेने की सीमा तय कर दी गई है। किसी भी तरह की कंप्लेन मिलने के बाद संबंधित पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शासन की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
यहां कराएं जांच
सीएमओ डॉ। आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि सरकारी अस्पतालों के पैथोलॉजी में एनएस-1 किट से डेंगू की जांच की जाती है। यह जांचें जिला अस्पताल के सेंट्रल लैब, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी लैब और आरएमआरसी लैब में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है।

By: Inextlive | Updated Date: Tue, 05 Sep 2023 00:52:26 (IST)