गोरखपुर (ब्यूरो).नई व्यवस्था के तहत बिना निर्धारित रूट और लाइसेंस के चलने और चार से अधिक पैसेंजर्स को बैठाने पर कार्रवाई, अंधेरा होते ही लाइट जलाने और 50 मीटर के दायरे में सवारी उतारने पर चालान का दावा किया गया था, लेकिन सभी व्यवस्थाएं कागजों में ही सिमट कर रह गई हैं। जिम्मेदार अफसर भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
बनाए गए थे ये नियम
-ई-रिक्शा के आगे पीछे स्पष्ट रूप से नंबर अंकित हो।
-रजिस्ट्रेशन के साथ मोबाइल नंबर लिंक कराना
-वाहन में एक ड्राइवर के साथ चार यात्री के बैठने की अनुमति
-शीशे के अंदर की तरफ चालक का नाम व मोबाइल नंबर अनिवार्य
-चौराहों के 50 मीटर पहले या बाद में सवारी उतारना व बैठना
-अंधेरा होने पर वाहन चलाते समय लाइट जलाना अनिवार्य
-ई-रिक्शा का परमिट तीन वर्ष के लिए ही वैध
-हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
-बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं चला सकते ई-रिक्शा
इन रूटों पर ई-रिक्शा चलाने का दावा
-बरगदवां से रेलवे स्टेशन वाया गोरखनाथ-धर्मशाला-52
-मेडिकल कॉलेज-रेलवे स्टेशन वाया असुरन-18
-नौसढ़-कचहरी वाया प्रेमचंद पार्क-शास्त्री चौक-10
-ईजीनियरिंग कॉलेज-रेलवे स्टेशन वाया मोहद्दीपुर-14
-एयरफोर्स-रेलवे स्टेशन वाया चारफाटक मोहद्दीपुर-29
-इलाहीबाग-घासीकटरा-बक्शीपुर-टाउनहाल-कचहरी-35
-खजांची चौराहा-एचएनसिंह चौराहा-धर्मपुर-तिराहा गीता वाटिका-असुरन-पुलिस चौकी मोहद्दीपुर-18
-डोमिनगढ़-रेलवे स्टेशन-तिवारीपुर, बेनीगंज चौराहा, जाफरा बाजार चौराहा, बक्शीपुर, बैंकरोड, विजय चौराहा, गोलघर-84
-इंजीनियरिंग कॉलेज से कचहरी वाया पैडलेगंज-05
-नंदा नगर से रेलवे स्टेशन वाया मोहद्दीपुर, कूड़ाघाट-12
-नीना थापा इंटर कॉलेज से कचहरी वाया कूड़ाघाट, पैडलेगंज-03
-पादरी बाजार से रेलवे स्टेशन वाया चारफाटक-10
-पादरी बाजार से कचहरी वाया मोहद््दीपुर-07
-फातिमा हॉस्पिटल से कचहरी वाया रेलवे स्टेशन-06
-फर्टिलाइजर से रेलवे स्टेशन वाया बरगदवां-01
-फर्टिलाइजर से कचहरी वाया मेडिकल कॉलेज-02
-बडग़ो से रेलवे स्टेशन वाया कचहरी-08
-देवरिया बाईपास से कचहरी वाया सहारा स्टेट पैडलेगंज-05
पिछले बैठक में ई-रिक्शा के लिए 19 रूटों को निर्धारित किया गया था। यदि ई-रिक्शा चालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो गलत है। अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
अनीता सिंह, आरटीओ