गोरखपुर (ब्यूरो)। प्राधिकरण ने सभी स्ट्रीट वेंडर का नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसी सभी जरूरी जानकारियों को भी अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया है, ताकि कोई गड़बड़ी होने पर

जिम्मेदारी तय की जा सके। साथ ही सभी को पहचान पत्र भी वितरित किया है, जिस पर उनका नाम, पिता का नाम, पता विक्रय स्थल का नाम ओर विक्रय की जाने वाली सामग्री

और गाडिय़ों-ठेले के प्रकार आदि दर्ज है।

गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना

प्राधिकरण ने कुछ शर्तें भी तय कर रखी है। मसलन, यदि किसी भी स्ट्रीट वेंडर ने अराजकता या गंदगी फैलाई तो उसपर कार्रवाई करने के साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। साथ ही

प्राधिकरण सभी से किराया भी लेगा, ताकि उस मार्ग पर सफाई आदि की स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। सभी वेंडर का 600 रुपए से लेकर तीन हजार रुपये तक का किराया

तय किया गया है, जिसे उन्हें हर माह जीडीए के खाते में जमा करना होगा। इसकी उन्हें प्राप्ति रसीद भी मिलेगी। अनुबंध पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि गंदगी फैलाने वालों पर 500

रुपए का जुर्माना लगेगा। निगरानी के लिए टीम का गठन किया गया है।

एक जगह होगा कारोबार

जीडीए ने पहले नया सवेरा के पास खाने-पीने की अस्थाई दुकानों को हटाकर उन्हें एक जगह करने का निर्णय किया था। इसी सोच के साथ प्राधिकरण ने 30 कियॉस्क भी तैयार किए

थे। सभी का आवंटन भी हो गया है। मगर ये कियॉस्क कम पड़ गए। नया सवेरा मार्ग पर 100 से अधिक स्थाई दुकानें व खाने-पीने की गाडिय़ां लगती हैं। ऐसे में सभी को हटाने से

बड़ी संख्या में इन्हें संचालित करने वालों का रोजगार प्रभावित होता। साथ ही नया सवेरा और रामगढ़ताल देखने जाने वाले पर्यटकों, स्थानीय लोगों को खाने-पीने की भी दिक्कत

होती।

वर्जन

पैडलेगंज से लेकर नया सवेरा के बीच अस्थाई खाने-पीने की दुकानें, गाडिय़ां लगाने वालों को व्यवस्थित किया जा रहा है। ब्लॉक बनाकर सभी के लिए जगह तय कर दी जा रही है।

गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।

प्रेम रंजन सिंह, वीसी जीडीए