- जिलाधिकारी ने सोमवार को जारी किया संशोधित आदेश
- फास्ट फूड, फूडकोर्ट, कैफेटेरिया, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम व रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की सुविधा सुबह 11 से रात नौ बजे तक
GORAKHPUR: गोरखपुर में अब मॉल के अंदर स्थित दुकानें भी रोस्टर के मुताबिक ही खोली जाएंगे। जनपद में मॉल, रेडीमेड ट्रेड, कांप्लेक्स व दुकानों को सप्ताह में छह दिन खोलने के संबंध में रविवार को डीएम के विजयेंद्र पांडियान ने दिशा-निर्देश जारी किया था, लेकिन सोमवार को इसे संशोधित करते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। अब सभी दुकानें सुबह 11 बजे से सायं सात बजे तक ही खुलेंगी। केवल फास्ट फूड, फूडकोर्ट, कैफेटेरिया, साफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम व रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की सुविधा सुबह 11 से रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जनपद की कुछ दुकानों पर रेडीमेड गारमेंट एवं कपड़े (कटिंग क्लाथ) व साडि़यां मिलती हैं। ऐसी दुकानों के स्वामी सुविधानुसार तीन दिन ही दुकान खोलेंगे। दिनों का डिस्प्ले दुकान के बाहर अनिवार्य रूप से करना होगा। कंटेनमेंट व बफर जोन में आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
इस तरह खुलेंगी दुकानें
- रेडीमेड गारमेंट शाप (ब्रांडेड आइटम)-- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
- कपड़ा, साड़ी, कटिंग क्लाथ शॉप -- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
- ज्वेलरी - सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
- जूता-चप्पल व बैग --- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
- श्रृंगार, कास्मेटिक, गिफ्ट आइटम, खिलौने - मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
- सजावट की दुकानें -- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
- इलेक्ट्रानिक, मोबाइल, इलेक्ट्रिक, चश्मा, घड़ी -- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
- राशन व किराना की दुकानें --- प्रतिदिन होम डिलीवरी
- सलून व ब्यूटी पार्लर --- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार
-फास्ट फूड, फूडकोर्ट, कैफेटेरिया, साफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम व रेस्टोरेंट (व्यक्तियों के बैठने की इजाजत नहीं होगी। केवल पैकिंग की व्यवस्था होगी) प्रतिदिन।
इन बातों का रखना है ध्यान -
- फिजिकल डिस्टेंसिंग व फेस मास्क जरूरी
- सभी दुकानें व प्रतिष्ठान निर्धारित समयावधि के अनुसार ही खोले जाएंगे।
- दुकानों में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी।
- दुकान के अंदर एक साथ अधिकतम पांच से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।