गोरखपुर (ब्यूरो)।इसके लिए जिला प्रोबेशन कार्यालय की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैैं। यह वह पीडि़़ताएं हैैं। जो रेप, गैैंग रेप, दहेज मृत्यु, एसिड अटैक आदि का शिकार हुई हैं। 32 अपराध पीडि़त महिलाओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यह क्षतिपूर्ति इन सभी पीडि़ताओं के बैैंक खाते में भेजी जाएगी।

32 आवेदन का हुआ वेरिफिकेशन

डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष चालू वित्त वर्ष 2022-23 में रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष योजना के तहत दुष्कर्म पीडि़ताओं से संबंधित 32 आवेदन आए थे। जबकि इससे पहले 41 आवेदन आए थे। इन सभी को एक करोड़ 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जा चुकी है। जो 32 नए आवेदन आए हैैं उनकी रकम भेजे जाने की प्रक्रिया जारी है। जिन आवेदन में कमियां पाई गईं, उन आवेदन पर विचार करने के बाद उनके आवेदन पर स्वीकृत नहीं मिली है।

घटना - दंड का प्रावधान - क्षतिपूर्ति की धनराशि

1- एसिड अटैक - 10 वर्ष - तीन लाख रुपए

2- दहेज मृत्यु - 7 वर्ष - तीन लाख

3- रेप के बाद पीडि़ता की मृत्यु - 20 वर्ष - दस लाख रुपए

4- किसी प्राधिकारवान द्वारा किया गया यौनिक समागम - 5 वर्ष - तीन लाख रुपए

5- गैैंग रेप - 20 वर्ष - सात लाख रुपए

6- पीओसीएसओ प्रवेशक लैगिंक प्रहार - 7 वर्ष - तीन लाख रुपए

7- पीओसीएसओ गंभीर प्रवेशक लैंगिक प्रहार - 10 वर्ष - तीन लाख रुपए

8- पेनेट्रेटिव लैंगिक हमले के साथ अवयस्क की मृत्यु - शून्य - दस लाख रुपए

रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष स्कीम के तहत पीडि़ताओं को उनके आवेदन के बाद ही उनके दस्तावेज वेरिफाई किए जाते हैैं। इसके लिए टीम का गठन किया जाता है। टीम डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद उन्हें आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है।

- सरबजीत सिंह, डीपीओ