गोरखपुर (ब्यूरो)।बिजली निगम के अफसरों का मानना है कि कई बार बिजली चोरी मामलों में बकाया और एफआईआर होने के बाद पब्लिक को कनेक्शन नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं बकाया होने के बाद भी व्यक्ति शमन और राजस्व निर्धारण जमा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में निगम को राजस्व नहीं मिल पाता और संबंधित व्यक्ति दोबारा चोरी से बिजली जलाने लगता है। इसे देखते हुए बिजली निगम ने नई व्यवस्था बनाई है। अब उन्हें सहूलियत देते हुए पॉवर कॉरपोरेशन ने बिजली निगम को निर्देश दिए हैं कि बिजली चोरी के मामलों में घोषणा पत्र देने वालों को नया कनेक्शन दिया जाए। अभियान चलाकर कटिया से चोरी की बिजली जलाने वालों की चेकिंग कराई जाए। अगर किसी कंज्यूमर की तरफ से कनेक्शन नहीं लिया गया है तो उसे विद्युत कनेक्शन के लिए प्रेरित करें। साथ ही कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए नये कनेक्शन निर्गत करने की प्रक्रिया भी पूरी कराने के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए कैंप लगाए जाएं। वहीं ऐसे आवेदक जिनके खिलाफ पूर्व की चोरी के मामलों में पेंडिंग बकाया और एफआइआर दर्ज हैं। घोषणा पत्र भरने के बाद उन्हें कनेक्शन दिया जाएगा।

यह है घोषणा पत्र

बिजली चोरी मामलों में बकाया और एफआईआर होने पर नये कनेक्शन के लिए व्यक्ति को घोषणा पत्र देना होगा। जैसे- मैं घोषणा करता या करती हूं कि दिनांकको मेरे परिसर पर विद्युत चोरी पकड़ी गई थी। चोरी के समय किलोवॉट का भार चलता पाया गया। विद्युत चोरी के कारण मेरे खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यादिनांक बिजली थाना में दर्ज है। शमन शुल्क रुपएएवं राजस्व निर्धारण रुपए.बकाया है, जिसे मैँ अभी तक जमा नहीं कर पाया या पाई हूं। महोदय मुझे नये कनेक्शन की जरूरत है। कृपया मुझे किलोवाट---नया कनेक्शन निर्गत करने की कृपा करें। चोरी के खिलाफ बकाया शमन एवं राजस्व निर्धारण में विभाग की ओर से जो भी निर्णय होगा यह मुझे मान्य होगा। प्रार्थी नाम--पूरा पतामोगाइन नंबर भरना होगा।

निगम की ओर से अब बिजली चोरी के मामलों में बकाया और एफआईआर वालों को सुधरने का मौका दिया गया है। उन्हें नये कनेक्शन के लिए सिर्फ घोषणा पत्र निगम को देना होगा। इसके बाद उन्हें नया कनेक्शन निर्गत कर दिया जाएगा।

ई। यूसी वर्मा, एसई शहर