गोरखपुर (ब्यूरो)। बेलघाट थाने में तैनात था जौनपुर का रहने वाला दारोगा आशीष मिश्रा

मुकदमें से नाम निकालने के लिए दारोगा ने मांगे थे 80 हजार रुपये ,अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। बेलघाट, सुअरहा गांव के विनोद कुमार ने 26 मई, 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था कि गांव के ही कुछ लोगों के घर में घुसकर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे में सुलह के लिए दबाव बनाने को लेकर अभियुक्त निर्मला ने कोर्ट से आदेश कराकर विनोद और उनके भाइयों विजय तथा राधेश्याम के विरुद्ध मारपीट और इसकी वजह से गर्भपात के आरोप में बीते 21 अगस्त, 2019 को बेलघाट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी विवेचना बेलघाट थाने में तैनात जौनपुर, सरपतहा के मयारी गांव निवासी दारोगा आशीष मिश्र कर रहे थे। विनोद व उसके भाईयों पर दर्ज मुकदमे से नाम निकालने के लिए वह 1.50 लाख रुपये मांग रहे थे। 80 हजार में सौदा तय हुआ। पेशगी के तौर पर 40 हजार रुपये आशीष को पहले देना था। विनोद ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन टीम) से कर दी। 12 सितंबर, 2019 को आशीष ने रुपये लेने के लिए विनोद को यातायात तिराहे पर बुलाया। रुपये लेते समय भ्रष्टाचार निवारण संगठन के निरीक्षक व सदस्यों ने दारोगा को रंगेहाथ पकड़ लिया। कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराने के बाद आशीष को जेल भेजा था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त निर्णय दिया।

दुष्कर्म का षड्यंत्र करने के मामले में एक को दस वर्ष कठोर कारावास

नाबालिग के साथ दुष्कर्म का षड्यंत्र करने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राहुल आनंद ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र के मोहनलालपुर निवासी अभियुक्त मनोज कुमार यादव को दस साल के कठोर कारावास एवं 21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी एवं अरङ्क्षवद श्रीवास्तव का कहना था कि अभियुक्त ने आपराधिक साजिश करके पीडि़ता को कमरे पर बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म हुआ। सह-अभियुक्त की पत्रावली जेजे बोर्ड स्थानांतरित कर दी गई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाते हुए उक्त निर्णय दिया।