गोरखपुर (ब्यूरो)। इसकी मदद से अब आप एक ही क्लिक पर टैक्सपेयर आयकर विभाग की ओर से भेजे गए सभी प्रकार की टैक्स नोटिस को एक ही जगह एकसाथ देख सकेंगे। यह सुविधा पोर्टल पर नए ई-प्रोसीडिंग सेक्शन में जोड़ी गई है। इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी।

विभाग ने जारी किया एफएक्यू

आयकर विभाग ने एफएक्यू जारी करते हुए कहा कि सभी टैक्सपेयर को इस नए फीचर के बारे में जानकारी दे। एफएक्यू में कहा गया है कि ई- फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई प्रोसीडिंग टैब में विभाग की ओर से जारी किए गए सभी नोटिस, इंटिमेशन और पत्रों को एक ही स्थान पर देखा जा सकता है।

कर सकते है नोटिस को ट्रैक

इस नए फीचर टैब पर क्लिक करते ही सभी नोटिस और लंबित टैक्स प्रक्रिया को टैक्सपेयर ट्रैक कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन जवाब दे सकते हैं। टैब में सर्च का विकल्प भी दिया गया है, ताकि टैक्सपेयर कोई खास नोटिस आसानी से खोज सके। आयकर विभाग का कहना है कि इस नई सुविधा से करदाताओं को हर काम के लिए आयकर विभाग के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। अपने घर बैठे ही नोटिस को ट्रैक कर सीए से समझकर नोटिस का जवाब भी दे सकते है।

इस कारण आता है नोटिस

-जब करदाता आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है या बैंक ब्याज।

- किराए या प्रॉपर्टी को बेचने से हुई आय समेत अन्य लेनदेन की जानकारी नहीं देता।

- तब विभाग विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगता है।

ऐसे देख नोटिस

- सबसे पहले आयकर विभाग के पोर्टल क्र222.द्बठ्ठष्शद्वद्गह्लड्ड3.द्दश1.द्बठ्ठ पर लॉगइन करें।

- डैशबोर्ड पर पेंडिंग एक्शन सेक्शन में जाएं और ई- प्रोसीडिंग का विकल्प पर क्लिक करें।

-नोटिस का लिंक दिखेगा। जवाब देने को व्यक्तिगत या अधिकृत प्रतिनिधि का विकल्प चुनना होगा उसके बाद जवाब देना होगा।

- अधिकृत प्रतिनिधियों को टैक्सपेयर की ओर से प्राधिकृत पत्र जमा करना होगा। तब नोटिस को आगे देख सकते।

- आपको पता चल जाएगा कहा से किस विभाग से टैक्स नोटिस आया है।

- अपना नोटिस का एआईएस के थ्रू फीडबैक भरेंगे।

आयकर विभाग एक नई फीचर लांच किया है। इसमें टैक्सपेयर को पता चल जाएगा कारण। उसके बाद फीडबैक देना होगा।

मनीष खंडेलवाल, एक्स अध्यक्ष, गोरखपुर सीए एसोसिएशन