गोरखपुर (ब्यूरो)।फिलहाल, जिले में 11 लाख से अधिक वाहन रजिस्टर्ड हैं। इन्हें 1.31 लाख से अधिक वाहन कबाड़ की श्रेणी में आ गए हैं। इसमें 1,06,251 बाइक और स्कूटर, 4229 मोपेड और 20,646 कार शामिल हैं। इन वाहनों की निर्धारित आयु 15 वर्ष पूरी हो चुकी है। इसमें से अधिकतर के रजिस्ट्रेशन का रिन्युअल नहीं हुआ है। कुछ सड़क पर प्रदूषण फैलाने के साथ दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं तो कुछ दरवाजे या दुकानों पर खड़े हैं। उम्र पूरी करने के बाद भी मालिकों ने इन वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।

इतनी होती है वाहनों की आयु

दरअसल,अधिकतर वाहन मालिक एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वाहनों के रिन्युअल और फिटनेस को भूल जाते हैं। गाड़ी जबतक चलती है ठीक, नहीं तो दरवाजे पर खड़ी कर देते हैं। दो पहिया, कार और स्कूल बस की आयु सीमा 15 वर्ष होती है। कामर्शियल ट्रक और बसों की आयु 20 वर्ष होती है। उम्र पूरी होने के बाद वाहनों को दोबारा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं।

स्क्रैप सेंटर के लिए मिले सिर्फ चार आवेदन

सरकारी वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद एक फरवरी तक गोरखपुर आरटीओ में केवल चार लोगों ने स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए इंट्रेस्ट दिखाई है। नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत पहले चरण में सरकारी और अर्धसरकारी वाहन कबाड़ घोषित किए जाएंगे।

स्क्रैप के बाद 3500 रुपये की मिलेगी छूट

-दो पहिया वाहन को स्क्रैप करने के बाद 2 लाख तक का टू व्हीलर खरीदने पर 7 परसेंट की दर से रोड टैक्स 14 हजार रुपए पड़ेगा। इस 14 हजार पर विभाग 25 परसेंट की छूट देगा। ऐसे में 3500 रुपए की छूट मिलेगी।

-चार पहिया स्क्रैप करने पर 30 लाख की कार खरीदी पर 10 परसेंट की दर से 30 लाख की कार का रोड टैक्स 3 लाख बनेगा। रोड टैक्स में 25 परसेंट के आधार पर 75 हजार की छूट मिलेगी।

-मालवाहक गाड़ी को स्क्रैप कर मालवाहक वाहन खरीदना होगा। मिली ट्रक 12 पहिए वाले ट्रक को स्क्रैप कर खरीदने पर लाइफ टाइम टैक्स पांच लाख रुपए पर 15 परसेंट की दर से रोड टैक्स में 75 हजार की छूट मिलेगी।

-प्राइवेट वाहनों के लिए रोड टैक्स में 15 परसेंट और कामर्शियल वाहनों के लिए आठ वर्ष पर कुल टैक्स में 10 परसेंट की छूट मिलेगी।

जिले में 15 साल पुराने वाहनों की संख्या

106251 बाइक

4249 मोपेड

20648 लाइट मोटर कार

स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद 15 वर्ष से पुराने वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनके पास एक एकड़ जमीन होना जरूरी है।

अनीता सिंह, आरटीओ