गोरखपुर (ब्यूरो)। 30 सितंबर तक अगर उन्होंने नोटिस जारी नहीं की तो फिर वे उन मामलों में कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए खुद को बचाने के लिए अधिकारी इस समय उद्यमियों और कारोबारियों को ताबड़तोड़ नोटिस जारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें अगले तीन माह का समय मिल जाए। देखा जाए तो रोजाना ही 100 नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

डीआरसी 01 में नोटिस

जीएसटी अधिकारियों के अनुसार व्यापारियों या उद्यमियों ने यदि टैक्स जमा नहीं किया है, कम जमा किया या आईटीसी का उसने गलत लाभ ले लिया है। आईटीसी की करदेयता में गलत समायोजन किया है अथवा उसे गलती से रिफंड जारी कर दिया गया है तो अधिकारी 30 सितंबर 2023 तक जीएसटी की धारा 73 के तहत व्यापारी को डीआरसी 01 में नोटिस जारी कर सकते हैं। इसके बाद एक अक्टूबर से पुराने मामले कालबाधित हो जाएंगे और उद्यमी और व्यापारी पर ब्याज और अर्थदंड नहीं लगाया जा सकेगा। इन सभी मामलों में अधिकारी 30 सितंबर के बाद सिर्फ तभी नोटिस जारी कर सकेंगे। जब वे इन मामलों को फ्रॉड साबित कर दें या यह साबित करें कि कारोबारी ने जानबूझ कर गलत बयान दिया है और तथ्यों को छिपाया है। इन सभी मामलों को साबित करने की जिम्मेदारी अधिकारी की होगी ।

तीन माह का मिलेगा और समय

आईसीएमआई के राशिद मुस्तफा के मुताबिक 30 सितंबर तक नोटिस जारी करने वाले मामलों में अफसरों के पास 31 दिसंबर तक का समय रहेगा कि वे अपनी बात साबित करके मामले की जांच कर सकें। इसीलिए इस समय अधिकारियों ने कारोबारियों और उद्यमियों पर नोटिस की रफ्तार बढ़ा दी है ताकि उन्हें तीन माह का समय और मिल जाए।

ऑनलाइन देना होगा जवाब

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन विमल कुमार राय ने बताया कि जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के मामले में कारोबारियों को नोटिस भेजा गया है। कुछ ही बचे हैं। 30 सितंबर के अंदर सभी को नोटिस भेज दिया जाएगा। इस नोटिस के जुड़े मामले को ऑललाइन ही व्यापारियों को जवाब देना होगा। ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं।

स्टैटिस्टिक

सेंट्रल जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी 31,000

राज्य जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी 73,000

गोरखपुर-बस्ती मंडल में रजिस्टर्ड व्यापारी 1,38,288

जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के मामले में कारोबारियों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस उन्हें भेजा गया है, जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है या कम जमा किया या आइटीसी का उसने गलत लाभ ले लिया है। सभी व्यापारियों को नोटिस का जवाब देना है। इसमें ऑनलाइन ही देना है। कोई भी समस्या हो तो कार्यालय में संपर्क कर सकता है।

विमल कुमार राय, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1