- जीएसटी भरने के लिए पहले 6 महीने का समय मिलता था

- अब जीएसटी पेमेंट में देरी की स्थिति में आज से से नेट टैक्स पर लगेगा ब्याज

गोरखपुर। जीएसटी कलेक्शन में गिरावट को देखते हुए गवर्नमेंट ने देर से टैक्स जमा करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी की है। जिसके चलते गोरखपुर के बिजनेसमैन को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब जीएसटी पेमेंट में देरी की स्थिति में आज से नेट टैक्स पर ब्याज लगेगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में देरी की स्थिति में एक सितंबर यानी आज से कुल कर देनदारी पर ब्याज लेगा।

दो माह में 3-बी नहीं भरे, तो आर-1 फार्म बंद

गोरखपुर सीए एसोसिएशन के सचिव राशिद मुस्तफा के अनुसार बिजनेसमैन को जीएसटी दाखिल करने के लिए पहले जहां 6 महीने तक का समय मिलता था, लेकिन आज से नया नियम लागू हो गया है। जिसके चलते अब 2 माह के अंदर जीएसटी फील कर देना है। किन्हीं कारणों से अगर आपने फार्म 3-बी नहीं भरे तो आर-1 फार्म बंद हो जाएगा। जिसके चलते आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) नहीं मिल पाएगा और दुकानदार को काफी मुश्किलों को सामना करना पड़ कसता है।