गोरखपुर (संतोष गिरि)। इंडिविजुअल आईटीआर भरने के 22 दिन और बचे हैं। जितना जल्दी हो सके गोरखपुराइट्स आईटीआर फाइल कर लें नहीं तो इंडिविजुअल आईटीआर पर 1 जनवरी 2022 से 1000 तक पेनाल्टी देनी होगी। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो लेट फीस 10 हजार तक चुकानी पड़ेगी। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे में एक ट्वीट भी किया है।

इंडिविजुअल के लिए है आखिरी डेट

आईसीएआई गोरखपुर चैप्टर के सचिव राशिद मुस्तफा बताते र्हं कि सैलरी पर्सन, सिंगल पार्टनर और एसयूएफ कंपनी या फर्म द्वारा आईटीआर 31 दिसंबर तक फाइल करना है, अगर किसी भी कारणवश नहीं फाइल कर पाए तब आप को एक हजार से 10 हजार तक पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। सैलरी पर्सन के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर है। वहीं, ऑडिट सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी डेट 15 जनवरी और ऑडिट के साथ आईटीआर फाइल करने का आखिरी डेट 15 फरवरी है। करीब 1 लाख तीस हजार गोरखपुराइटस आईटीआर फाइल करते हैं।

गोरखपुर में इतने लोग करते आईटीआर फाइल

इंडिविजुअल 2 लाख से अधिक

नॉन ऑडिट 2 लाख

ऑडिट 35 हजार के करीब

(नोट- फैक्ट सीए की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं.)

बच सकते हैं पेनाल्टी से

टाइम पर आईटीआर फाइल कर आप ब्याज की बचत भी कर सकते हैं। दरअसल, नियम कहते हैं कि अगर किसी टैक्सपेयर ने एडवांस टैक्स नहीं भरा है या फिर देनदारी से 90 फीसदी कम कर चुकाया है, तब उसे एक फीसदी प्रति महीने का इंट्रेस्ट पेनाल्टी के तौर पर चुकाना पड़ता है। यह ब्याज सेक्शन 234-बी के तहत लगता है, जिससे वक्त पर आईटीआर दाखिल कर बचा जा सकता है।

छूट के भी हकदार

टाइम रहते आईटीआर भरेंगे, तब आप कई सारी इनकम टैक्स के तहत मिलने वाली छूट के भी हकदार होंगे। इनमें धारा 10-ए, धारा 10-बी, धारा-80-आईए, 80-आईएबी, 80-आईसी, 80-आईडी और 80-आईई के तहत मिलने वाली छूट शामिल है, जो टाइम पर आईटीआर भर कर आप पा सकेंगे।

इनकम टैक्स विभाग ने की रिटर्न भरने की अपील

आयकर विभाग ने आयकरदाताओं को एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि कृपया अपने कर्मचारियों को असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की याद दिलाएं। 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है। कृपया अंतिम तिथि का इंतजार ना करें।

कैसे करें आईटी रिटर्न फाइल

- टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए सरकार ने इस साल 7 जून को नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया था। जिससे टैक्सपेयर्स को घर बैठे ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद मिल सके। यूजर्स को बस आयकर ई-पोर्टल में लॉगिन करना होगा।

- अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको बतायेंगे कैसे आप इनकम टैक्स ई-पोर्टल में लॉगिन कर आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

- http://incometax.gov.in लिंक का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स ई-पोर्टल पर जाएं।

- होम पेज पर लॉगिन ऑप्शन को सलेक्ट करें।

- लॉगिन पेज पर अपना यूजर आईडी दर्ज करें, फिर पैन नंबर भरें और जारी रखें पर क्लिक करें।

- आपको प्राप्त हुए सिक्योर एक्सेस मैसेज को कंफर्म करना होगा। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें।

- फिर चुनें कि आप 6 डिजिट का ओटीपी टेक्स्ट मैसेज या वॉयस कॉल के जरिए प्राप्त करना चाहते हैं। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एंटर पर क्लिक करें।

- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें।

- सही वेरिफिकेशन के बाद आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग डैशबोर्ड दिखाई देगा।

- कौन ना फॉर्म भरना है उसे सेलेक्ट कर फिर रिटर्न फाइल करें

अगर टाइम से आईटीआर फाइल फाइल कर देते हैं तो पेनाल्टी से बच सकते हैं। नहीं तो 1 जनवरी 2022 से आपको एक हजार से दस हजार तक की पेनाल्टी लग सकती है।

राशिद मुस्तफा, सचिव, आईसीएआई गोरखपुर चैप्टर