GORAKHPUR: कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के रोकथाम के लिए शुक्रवार से आरटीओ में किसी भी तरह के लाइसेंस नहीं बनाए जाएंगे। एआरटीओ प्रशासन श्यामलाल ने बताया कि परिवहन आयुक्त ने कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए इसकी चेन को तोड़ने के लिए आरटीओ में बनने वाले शिक्षार्थी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण सहित लाइसेंस से संबंधित सभी सेवाओं को 23 अप्रैल से एक मई के मध्य बंद करने का निर्णय लिया है।

15 मई के बाद हो रीशेड्यूल्ड

अब 23 अप्रैल से एक मई के बीच लाइसेंस संबंधित किसी भी तरह के काम नहीं किए जाएंगे। जिन लोगों ने इस तिथियों के बीच लाइसेंस के स्लॉट की बुक कराए हैं, उन्हें 15 मई के बाद रीशिड्यूल किया जाएगा। जिसकी अगली तारीख आवेदक के मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए भेज दी जाएगी। जिसके बाद वह कार्यालय में उपस्थित होकर अपने लाइसेंस से संबंधित काम करा सकेंगे।

30 जून तक वैध रहेंगे सभी लाइसेंस

एआरटीओ श्याम लाल ने बताया कि लाइसेंस सड़क परिवहन व राज्यमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के निर्देश पर एक फरवरी से लेकर 30 जून के बीच जिनके भी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो रही है, उनकी वैधता बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है। ऐसे में उन्हें कार्यालय आने की आवश्कता नहीं है।