एक साल से दोनों के बीच होती थी बातचीत

चिलुआताल थाना में दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई

GORAKHPUR: चिलुआताल एरिया में रहने वाली छात्रा के अपहरण के मामले में लव जिहाद की पुष्टि नहीं हुई। इसलिए पुलिस ने मुकदमे की धारा हटा दी। पुलिस ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपहरण करने, उसके साथ रेप के आरोप में युवक को जेल भेज दिया। मिस्ड काल के जरिए युवक से किशोरी की दोस्ती हुई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपित ने शुरुआत में ही अपना नाम महबूब बताया था। उसने धर्म बदलकर छात्रा से शादी भी नहीं की है। इसलिए लव जिहाद की धारा हटाकर अन्य धाराओं में पुलिस कार्रवाई कर रही है।

चार जनवरी को कॉलेज गई थी छात्रा

चिलुआताल एरिया की रिटायर सैनिक ने पुलिस को सूचना दी। बताया कि उनकी नाबालिग बेटी चार जनवरी को उनकी बेटी कॉलेज गई। लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं लौटी। छानबीन में पता लगा कि कर्नाटक, बीजापुर के इंडी निवासी महबूब ने उसका अपहरण कर लिया है। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस बीजापुर पहुंची। वहां महबूब को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश कर उसे ट्रांजिट रिमांड पर गोरखपुर ले आए। छात्रा के बयान से अपहरण और लव जिहाद की पुष्टि नहीं हो पाई।

मिस्ड कॉल के जरिए एक दूसरे आए करीब

पुलिस को दिए गए बयान में छात्रा ने बताया कि एक साल पहले उसका परिचय महबूब संग हुआ था। महबूब ने खुद को मर्चेंट नेवी का अफसर बताकर उसके पास फोन करना शुरू कर दिया। दोस्ती बढ़ने कहा कि उसे नेवी में नौकरी दिलवा सकता है। उसके झांसे में आकर वह कर्नाटक चली गई। वहां झांसा देकर उसके साथ महबूब ने रेप किया।

छात्रा के बयान में लव जिहाद की पुष्टि नहीं हुई। अन्य धाराओं में कार्रवाई करते हुए आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

नीजर राय, इंस्पेक्टर चिलुआताल