- सिर्फ आधार नंबर डालकर ऑनलाइन करा सकते हैं हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन

- निबंधक कार्यालय में जाकर नहीं करना होगा वेट

- ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के साथ ही पेमेंट की भी व्यवस्था

- बस दोनों का आधार नंबर और नेट बैंकिंग की होगी जरूरत

GORAKHPUR: शादी करने के बाद अगर कोई चीज जरूरी है, तो वह है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बिना इसके आप न तो कानूनन साथ रहने के हकदार हैं और न ही दूर देश में अपने हमसफर के साथ जिंदगी का लुत्फ ही ले सकते हैं। आपका आधार कार्ड ही आपकी शादी का सर्टिफिकेट बनवाने में अहम रोल अदा करेगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्री विभाग की वेबसाइट पर जाकर महज कुछ डीटेल सब्मिट करनी होंगी, जिसके बाद आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप घर बैठे अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन हासिल करने की सोच रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अब रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट आपको बता रहा है कि कैसे आप वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन के बाद सत्यापन भी

आप अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वह वैलिड है या नहीं? या अगर किसी और से कराया है तो उसने रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं? रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं? इन सब सवालों के जवाब भी आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। डिपार्टमेंट के होमपेज पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन का सत्यापन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही पति की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। इसे सब्मिट करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, जिसका आप ओरिजनल सर्टिफिकेट से मिलान कर सकते हैं।

क्या है जरूरी

- पति और पत्‍‌नी दोनों के पास वैलिड आधार कार्ड

- पति और पत्‍‌नी दोनों के आधार कार्ड के साथ ही उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो।

- पति और पत्‍‌नी दोनों में से किसी एक के पास इंडियन नेशनल्टी हो।

- संबंधित विवाह यूपी में ही हुआ हो।

- आधार कार्ड में पति या पत्‍‌नी किसी एक का पता यूपी का हो।

- पति और पत्‍‌नी दोनों की फोटो अधिकतम 40 केबी की हो।

- फोटो जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में हो।

ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन -

- सबसे पहले स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट द्धह्लह्लश्च://द्बद्दह्मह्यह्वश्च.द्दश्र1.द्बठ्ठ ओपन करेंगे

- इसके बाद 'नागरिक ऑनलाइन सेवाएं' ऑप्शन नजर आएगा, जिसमें नीचे की ओर 'विवाह पंजीकरण' का ऑप्शन होगा।

- इसमें आवेदन करें और विवाह पंजीकरण सत्यापन का ऑप्शन नजर आएगा।

- 'आवेदन करें' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद नवीन आवेदन प्रपत्र यहां भरें ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही विवाह रजिस्ट्रेशन से संबंधित फॉर्म ओपन हो जाएगा।

- इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्म भरना है।

- इसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आदि भरना होगा।

- इसके बाद प्रदेश का सेलेक्शन करना होगा।

- फॉर्म भरने के लिए गूगल इंडिक टाइपिंग टूल कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा।

- इसमें पहला पार्ट पति का विवरण आएगा। इसे कंप्लीट भरने के बाद अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, जिसके बाद नेक्स्ट पेज पर यह ट्रांसफर होगी।

- डॉक्युमेंट्स में फोटोग्राफ, आधार कार्ड और एज प्रूफ, पहचानपत्र अपलोड करना होगा।

- इसके बाद पत्‍‌नी का विवरण देते हुए डॉक्युमेंट्स अपलोड करना होगा।

- अगले स्टेप में अप्लीकेंट को विवाह स्थल की जानकारी के साथ उप निबंधक कार्यालय का सेलेक्शन करना होगा।

- दो गवाहों का विवरण देना होगा।

- इसके बाद फॉर्म के रीव्यू का ऑप्शन सामने आएगा, जिससे भरे हुए फॉर्म को देखा जा सकता है।

- इसके बाद हिंदी 'विवाह प्रमाण पत्र प्रारूप' और 'अंग्रेजी विवाह प्रमाण पत्र प्रारूप नजर आएगा।

- इसके नीचे डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके चेकबॉक्स में क्लिक करना होगा।

- आखिरी में 'पूर्ण रूप से सुरक्षित करें' का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करते ही फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।

- रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा।

- इसके बाद पेमेंट ऑप्शन 'भुगतान करें' नजर आएगा।

- जिसके बाद ऑनलाइन पेमेंट कर प्रॉसेस कंप्लीट की जा सकती है।

- आखिरी में बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए उपनिबंधन कार्यालय पहुंचा जा सकता है।

- इसमें फोटोग्राफ और सर्टिफिकेट कार्यालय में जाकर वेरिफाई किया जा सकता है।

विवाह तिथि से एक वर्ष तक 50 रुपए

मैरिज रजिस्ट्रेशन की फीस के बारे में बात की जाए तो विवाह के तिथि से एक वर्ष तक 50 रुपए ऑनलाइन ही जमा करना है। विवाह तिथि के दो वर्ष होने पर यह रकम 100 रुपए हो जाएगी और आगे ऐसे ही प्रतिवर्ष 50 रुपए के हिसाब से चार्ज बढ़ता जाएगा। फॉर्म पूरी तरह से भरे जाने के बाद उप निबंधन कार्यालय में विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत होना है। विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष पति-पत्नी का बयान दर्ज होगा। सभी डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद सेम डे या फिर नेक्स्ट डे मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश व हिंदी दोनों भाषा में अलग-अलग दी जाएगी। ताकि विदेशों में भी इस्तेमाल किया जा सके। मैरिज सर्टिफिकेट पर विवाह रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होना जरूरी है।

2017 में हुआ बदलाव

रजिस्ट्रार आफिस से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश हिंदू विवाह पंजीकरण नियमावली में बदलाव कर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 कर दिया गया है। अब प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों को विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अब ऑनलाइन माध्यम से सभी व्यक्ति स्वयं ही स्टांप एवं निबंधन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना विवाह पंजीकरण आवेदन कर सकता है।

फॉर्म भरने के लिए जरूरी नहीं है कि उप निबंधन कार्यालय ही आया जाए। किसी भी साइबर कैफे या फिर अपने मोबाइल से फार्म को भरा जा सकता है। फार्म भरते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हें आधार कार्ड पर दी गई जानकारी के हिसाब से ही भरें, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।

- योगेंद्र सिंह, मैरिज रजिस्ट्रार