गोरखपुर (ब्यूरो). ऐसे में निर्वाचन विभाग का मानना है कि आधार से वोटर आईडी कार्ड का लिंक करना स्वैच्छिक है, इसलिए संख्या नहीं बढ़ रही है। जबकि जिला निर्वाचन की तरफ से कुल 2088 बूथों पर 4127 बीएलओ की तैनाती की गई है। इसमें 7 अगस्त को एक कैंप बीत चुका है, दूसरा कैंप 21 अगस्त को लगाया जाएगा। ताकि लोगों के आधार वोटर आईडी कार्ड से जुड़ सके। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने निर्वाचन संबंधी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी की माने तो दो दिन लगने वाले कैंप में मतदाता पोलिंग स्टेशन पर जाकर आधार नंबर फार्म-6बी में भरकर अधिकारी को जमा कर सकते हैं।

एडीएम एफआर लगातार कर रहे प्रयास

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने आधार से वोटर आईडी कार्ड को लिंक कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैैं, लोगों को जागरुक भी कर रहे हैैं। इसी जागरुकता के क्रम में एडीएम एफआर ने वोटर हेल्प लाइन एप्प को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर स्टेप वाइज लिंक करने का प्रोसेज सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहे हैैं। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लिंक हो सकें। वहीं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जेएन मौर्या ने बताया कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस वजह से उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से हटाया नहीं जाएगा कि उन्होंने आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आधार नंबर एकत्रीकरण के लिए अगस्त में दो स्पेशल कैंप हैैं, इसमें पहला कैंप 7 अगस्त को लगाया चुका है। जबकि दूसरा 21 अगस्त (रविवार) को लगाया जाएगा। जिसमें मतदाता पोलिंग स्टेशन पर जाकर आधार नंबर फार्म-6बी में भरकर अधिकारी को जमा कर सकते हैं।

आधार संख्या को वोटर लिस्ट में दर्ज करने का प्रोसेज

- अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से वोटर हेल्प लाइन एप डाउनलोड करें।

- वोटर आईडी कार्ड या ईपिक नंबर और आधार कार्ड अपने सामने रखें।

- वोटर हेल्प लाइन एप्प खोजें, फिर ओपन करें

- फार्म -6बी के लिए क्लिक करें।

- इपिक नंबर से अपना वोटर रिकार्ड सर्च करें।

- अपना आधार नंबर, फोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।

- सबमिट का बटन दबाएं

बूथों पर जाएं और फार्म पर भर करें आवेदन

फार्म-6 - पहली बार आवेदन कर रहे नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए

फार्म-7 - वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए और पूर्व से शामिल नाम को हटवाने के लिए भरा जाएगा।

फार्म -8 - निवास परिवर्तन, वोटर लिस्ट में दर्ज ब्यौरे में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन के लिए होगा।