- 30 परसेंट गोरखपुराइट्स का इनकम टैक्स की वेबसाइट पर नहीं हुआ पैन से लिंक

- कुछ लोग लिंक कराने के लिए लगा रहे हैं चक्कर, एक्सपर्ट दे रहे एडवाइज

GORAKHPUR: सिटी के बिजनेसमैन रितेश मातनहेलिया द्वारा पैन को आधार से लिंक कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। रितेश बताते हैं कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर खुद से लिंक करने में काफी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, ऐसे में इनकम टैक्स से लेकर आयकर एंड जीएसटी एक्सपर्ट के दफ्तर में चक्कर लगाने के बाद किसी तरह से उनका पैन आधार से लिंक हो सका। यह तो बानगी भर है। ऐसे लगभग 30 परसेंट लोग हैं, जिन्हें वेबसाइट पर खुद से लिंक करना काफी झंझटभरा लग रहा है जिसके चलते उनके पैन अभी भी आधार से लिंक नहीं हो सके हैं। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निर्देश जारी किया है कि अगर आप अब तक अपना पैन, आधार से लिंक नहीं करा पाए हैं तो जल्द से जल्द लिंक करा लें। क्योंकि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) 31 मार्च 2020 से काम करना बंद कर देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मानें तो 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं होने वाले पैन डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अब यह समय सीमा 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही है। आयकर विभाग के मुताबिक 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है, हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है। वहीं गोरखपुर में 60 प्रतिशत गोरखपुराइट्स ने अपना पैन आधार से लिंक कराया है। जबकि 40 प्रतिशत लोगों ने अभी तक लिंक नहीं कराया है।

बता दें, जब से पैन को आधार से लिंक करने की खबर आई है। तब से सिटी के इनकम टैक्स पेयर समेत बिजनेमेन के बीच क्वैरिसिटी बढ़ गई है। कुछ लोगों को जहां पैन को आधार से लिंक कराने के लिए एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं। वहीं आयकर एंड जीएसटी एक्सपर्ट भी इनकी मदद कर रहे हैं। आयकर एंड जीएसटी एक्सपर्ट विकास श्रीवास्तव की माने तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से जारी किए गए गाइड लाइन के मुताबिक, जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किए गए हैं, उन्हें उसे आयकर कानून की धारा 139 एए की उप-धारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका पैन 1 अप्रैल 2020 से डी एक्टिव हो जाएगा।

इंपॉर्टेट फैक्ट्स

- आधार-पैन लिंक कराने के लिए ध्यान रखें कि आपके पैन और आधार की डिटेल्स में कोई अंतर न हो जैसे नाम मिसमैच होना या डेथ ऑफ बर्थ गलत होना।

- अगर ऐसा है तो आपको पैन-आधार लिंकिंग कैंसिल होने का सामना करना पड़ सकता है।

-आधार और पैन को लिंक अप ऑनलाइन www.incomtaxindiaefiling.gov.in

या एसएमएस के जरिए करा सकते हैं। आप ऑनलाइन इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।

वर्जन

ऐसा व्यक्ति जो कि पैन कार्ड होल्डर है और उसने आयकर की धारा 139 एए के तहत अपने आधार नंबर की सूचना 31 मार्च 2020 तक डिपार्टमेंट को नहीं दी है तो उसका पैन इन ऑपरेटिव हो जाएगा।

रजनीश द्विवेदी, इकोनॉमिस्ट, आयकर एवं जीएसटी

कोट्स

पैन को आधार से लिंक कराने को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन इसके लिए सीए या फिर जीएसटी एक्सपर्ट से एडवाइज ली जा रही है। ऑनलाइन लिंक कराने में दिक्कत भी आ रही है।

बिजनेसमैन

पहले डेट 31 दिसंबर 2019 तक थी। लेकिन लिंक नहीं करा पाया था। लिंक कराने के लिए एक्सपर्ट की मदद ली। उसके बाद पैन आधार से लिंक कराया। वरना आगे चलकर दिक्कत हो जाती।

बिजनेसमैन

आधार को लिंक हर जगह से कराया जा चुका है। पैन से लिंक कराने के लिए मैंने एक्सपर्ट से कराने का सोचा है। वरना आगे दिक्कत बढ़ जाएगी। इसके लिए सीए की मदद ली है।

प्रोफेशनल

पैन को आधार से लिंक के लिए कई बार चक्कर लगाना पड़ा। कई बैंक भी गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बताया। जबकि इनकम टैक्स के वेबसाइट पर खुद से भी लिंक कर सकते हैं। काफी मशक्कत के बाद लिंक हो सका।

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