- तिवारीपुर के मामले में गैंगरेप की धारा हटी, अन्य में कार्रवाई

- भतीजे को अरेस्ट करके चाचा की तलाश में पुलिस की टीम

GORAKHPUR: तिवारीपुर एरिया में मां-बाप संग किराए के कमरे में रहने वाली युवती ने अपने बयान में गैंगरेप से इंकार किया है। उसने कहा है कि मकान मालिक और उसका भतीजा उससे देह व्यापार कराते थे। मेडिकल रिपोर्ट और कलम बंद बयान के बाद पुलिस ने देह व्यापार अधिनियम की धारा भी बढ़ा दी। इस मामले में गैंगरेप की धारा हटाकर पुलिस ने वेश्यावृत्ति कराने के आरोप में गुरुवार को मकान मालिक के भतीजे को अरेस्ट कर लिया। उसके चाचा की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। एसएचओ तिवारीपुर आरपी सिंह ने बताया कि आरोपितों की तलाश की जा रही है।

पीटकर कराते थे अनैतिक कारोबार

तिवारीपुर में किराए के मकान में रहने वाली युवती ने ओनर कल्लू और उसके भतीजे करन पर गैंगरेप और वेश्यावृत्ति कराने का आरोप लगाया था। इस मामले में उसने तिवारीपुर थाना पर शिकायत की तो पुलिस ने किराएदारी का विवाद बताकर मामला टरका दिया। वह गोरखनाथ मंदिर के कैंप ऑफिस में पहुंची तो पुलिस हरकत में आई। मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी। बुधवार को विवेचक ने कोर्ट में दिए गए युवती के बयान का अवलोकन किया। आरोपित करन को उसके जाफरा बाजार स्थित मकान पर जाकर अरेस्ट कर लिया। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया।

पीडि़त ने अपने बयान में गैंगरेप से इंकार किया है। उसने कहा है कि मकान मालिक और उसके चाचा पीटकर जबरन देह व्यापार कराते थे। इसलिए इस मामले में गैंगरेप की धारा हटा दी गई है। आरोपित करन को अरेस्ट करके उसके चाचा कल्लू की तलाश पुलिस कर रही है।

आरपी सिंह, एसएचओ, तिवारीपुर