गोरखपुर (ब्यूरो)। दरअसल हाल ही में गोरखपुर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया और हिस्ट्रीशीटरों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था। जिसके बाद एडीजी ने हर जिले की पुलिस को कहा है कि वह अपने-अपने थानों के पांच-पांच माफिया और हिस्ट्रीशटरों की निगरानी करें। उनके मुकदमों की सूची तैयार करें और जोन कार्यालय भेजें।

एक दरोगा करेगा एक माफिया की निगरानी

एडीजी ने निर्देश दिया है कि थाने का एक दरोगा एक माफिया के पीछे लगेगा। इसी प्रकार एक हिस्ट्रीशीटर के पीछे भी एक दरोगा लगेगा। हर थाने की पुलिस अपने अपने थाने के टॉप फाइव माफिया और टॉप फाइव हिस्ट्रीशीटर की सूची बनाएगा और उनपर कार्रवाई कराएगा। आपको बता दें कि जोन के 11 जिलों में वर्तमान में 194 थाने हैं। जिससे जोन के दो हजार माफिया और हिस्ट्रीशीटरों पर पुलिस कार्रवाई कराएगी।

कोर्ट में कराई जाएगी प्रभावी पैरवी

दरअसल पिछले छह महीने से एडीजी के निर्देश पर हर जिले की पुलिस ऑपरेशन शिकंजा चला रही है। जिसके तहत कोर्ट में मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाई जा रही है। अभी तक जोन के करीब 200 मुकदमों में आरोपियों को सजा हो चुकी है। लेकिन इसमें किसी भी माफिया और हिस्ट्रीशीटर के मुकदमें का निस्तारण नहीं हुआ है। यानी उन्हें सजा नहीं हुई है। इसलिए एडीजी ने यह निर्देश दिया है।

गोरखपुर में हैं कुल 1520 हिस्ट्रीशीटर

अकेले गोरखपुर जिले में कुल 1520 हिस्ट्रीशीटर हैं। यहां कुल 27 थाने के 135 हिस्ट्रीशीटर चिन्हित किए गए हैं जिनके मुकदमों में पुलिस प्रभावी पैरवी करेगी। वहीं कुल 135 माफिया के भी मुकदमों की निगरानी कर उन्हें सजा दिलाया जाएगा। वहीं गोरखपुर पुलिस नए हिस्ट्रीशीटरों की काउंसलिंग भी कराएगी ताकि उनमें सुधार हो सके और वे अपराध की दुनिया छोड़ सकें।

इन नए हिस्ट्रीशीटरों की खोली गई है हिस्ट्रीशीट

गोरखपुर पुलिस ने ओमप्रकाश पांडेय, मनोज चौहान, विक्की भारती, आशीष निषाद, अमन दूबे, सुभाष यादव, सौरभ त्रिपाठी, सरफराज, अजीत मिश्रा उर्फ सोनू, राहुल कुमार विश्वकर्मा, लल्लू दुबे उर्फ सूर्या, आकाश गुप्ता, गौरव यादव, विशाल उर्फ कल्लू समेत 22 की हिस्ट्रीशीट हाल में ही खोली गई है।

ये हैं माफिया

विनोद उपाध्याय, सुधीर सिंह, प्रदीप सिंह, राजन तिवारी, ओमप्रकाश पांडेय, राघवेंद्र यादव, राकेश यादव, सत्यव्रत राय, सन्नी सिंह गोरखपुर जिले के चर्चित माफिया हैं। जिनके मुकदमों की पुलिस प्रभावी पैरवी कर उन्हें सजा दिलाने का काम करेगी।