GORAKHPUR: अपहरण के एक केस में गैर हाजिर होने पर महराजगंज जिले के नौतनवां विधायक अमनमणि त्रिपाठी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। लखनऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय की कोर्ट से जारी नोटिस लेकर लखनऊ के गौतमपल्ली थाना की पुलिस गोरखपुर पहुंची। कोतवाली एरिया के दुर्गाबाड़ी रोड स्थित अमनमणि के मकान पर नोटिस चस्पा किया। साथ ही नौतनवां में में भी विधायक आवास पर पुलिस पहुंची।

28 जुलाई 17 में चार्जशीट

छह अगस्त 2014 को गोरखपुर निवासी ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों पर फोर व्हीलर से अपहरण करके रंगदारी मांगने और जानमाल की धमकी देने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने 28 जुलाई 2017 को अमनमणि त्रिपाठी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट लगा दी। शुरुआत में अमनमणि कोर्ट पहुंचे। बाद में वह तारीख पेशी पर जाना बंद कर दिया। कोर्ट में मामला लास्ट स्टेज में है। अमनमणि के साथ अभियुक्त बनाए गए संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला हाजिर हुए। लेकिन अमनमणि त्रिपाठी के गैर हाजिर रहने के बाद 28 जनवरी को अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसी के साथ अमन मणि के खिलाफ अदालत ने कुर्की से पहले का नोटिस (82) जारी कर दिया। रविवार को कोतवाली पुलिस की मदद से गौतमपल्ली पुलिस ने नोटिस चस्पा किया।