- आरपीएम एकेडमी ने आरटीई में नहीं दिया बच्चे को दाखिला

GORAKHPUR:

आरटीई (राइट टू एजुकेशन एक्ट) के तहत एक बच्चे के एडमिशन को लेकर बीएसए और आरपीएम एकेडमी मैनेजमेंट आमने-सामने आ गया है। सिटी के आरपीएम एकेडमी की ओर से एक बच्चे को क्लास-1 में आरटीई के तहत एडमिशन नहीं देने का मामला प्रकाश में आने पर बीएसए एक्शन मोड में आ गए। बीएसए ने आरपीएम एकेडमी के प्रबंधक व प्रिंसिपल को एडमिशन देने का निर्देश दिया है। एडमिशन नहीं देने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जारी किया गया स्कूल को लेटर

आरटीई के तहत निर्धन बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का अधिकार है। बावजूद इसके स्कूलों की मनमानी जारी रहती है। बीएसए की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 12(1)(ग) के अंतर्गत डीएम गोरखपुर के अनुमोदन के बाद प्री-प्राइमरी कक्षा में प्रवेश के लिए आदेश जारी किए गए थे। शिकायतकर्ता कमलेश कुमार निषाद ने 29 जुलाई को शिकायती पत्र देकर बताया कि आरपीएम एकेडमी रुस्तमपुर ब्रांच में उनके पाल्य का प्रवेश स्कूल की ओर से नहीं दिया जा रहा है। पेरेंट द्वारा प्रार्थना पत्र दिया है कि उन्हें बार-बार स्कूल में जाने पर भी प्रवेश लेने से हीलाहवाली की जा रही है। बच्चे का एडमिशन लेने से मना किया जा रहा है। जो कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 12 (1) (ग) के अंतर्गत उक्त धारा का उल्लघंन है। बीएसए ने कहा, बच्चे का प्रवेश अपने स्कूल में देकर लौटती डाक से सूचित करें, अन्यथा स्कूल के विरुद्ध नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 12 (1) (ग) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

वर्जन

कैंडिडेट दूसरे वार्ड का निवासी है। बीएसए की तरफ से लेटर मिला है। उसका जवाब सोमवार या मंगलवार तक दे दिया जाएगा। अगर बीएसए दूसरे वार्ड के कैंडिडेट का एडमिशन करने के लिए लिखित में कहते हैं तो एडमिशन देंगे।

अजय शाही, प्रबंधक आरपीएम एकेडमी