गोरखपुर (ब्यूरो)। सहजनवां के मिनवां स्थित सरकारी अंग्रेजी और बीयर की दुकान की शिकायत आबकारी निरीक्षक को लंबे समय से मिल रही थी। शिकायत थी कि यहां पर सेल्समैन तय एमआरपी से 10 से 20 रुपए चिल्ड करने के नाम पर वसूल रहा था। जिसके बाद आबकारी निरीक्षक अरविंद सिंह बुधवार को अपनी टीम के साथ दुकान पर जांच करने पहुंचे। वे दुकान के पास ही कुछ दूर पर खड़े हो गए। अपने एक कर्मचारी को दुकान पर बीयर की बोतल लाने को भेजा।

150 की जगह लिया 160 रुपए

कर्मचारी ने सेल्समैन से बीयर की बोतल मांगी। जिसपर एमआरपी 150 रुपए प्रिंट था। लेकिन सेल्समैन ने उनसे 160 रुपए मांगे। साथ ही वह 10 रुपए अधिक लेने के लिए अड़ गया और विवाद करने लगा। आबकारी निरीक्षक की सूचना पर सहजनवां पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सेल्समैन को हिरासत में ले लिया। जिसके बाद पुलिस ने धारा 408 और 64 उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत केस दर्ज कर सेल्समैन पीपीगंज के जंगल अगही निवासी सतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया। प्रभारी निरीक्षक अंजुल कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि एमआरपी से अधिक वसूलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया है।