-गोरखपुराइट्स को मिल सकेगा हर एक सामान, अल्टरनेट डे खुलेंगी दुकानें

GORAKHPUR: प्रदेश सरकार के आदेश पर गोरखपुर जिला प्रशासन की तरफ से गोरखपुराइट्स को लॉकडाउन-4 में राहत देने के लिए बुधवार से अल्टरनेट मार्केट खोलने की लिस्ट जारी की गई है। अब गोरखपुराइट्स अपने पसंद की चीजें खरीद सकेंगे। सिटी में चहल-पहल बढ़ जाएगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। डीएम के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी है, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से जारी निर्देश के क्रम में गोरखपुराइट्स के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था निर्धारित की गई है।

ये रहेंगे बंद

1. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)। इस संबंध में धार-144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषधाज्ञा अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए व सभी एसडीएम द्वारा अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत जारी किया जा रहा है।

2. समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे।

3. समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोररंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।

4. समस्त धार्मिकस्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णत: निषिद्ध रहेंगे।

सिटी व रूरल एरिया में इनके लिए परमिशन

दुकानों की श्रेणी निर्धारित समय दिन

1- स्टेशनरी सुबह 11 से शाम 6 बजे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

2- कृषि यंत्र/उपकरण/कृषि उपज हेतु कीटनाशक/दवा/बीज भंडार/उर्वरक सुबह 11 से शाम 6 बजे सोमवार, मंगलवार, बुधवार,गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार

3- सीमेंट/बालू/मोरंग/गिट्टी/सरिया/निर्माण कार्य व हार्डवेयर/फर्नीचर सुबह 8 से शाम 4 बजे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

4- ऑटो मोबाइल पार्ट शॉप/मोटर रिपेयर वर्कशॉप (रोड पर गाड़ी खड़ी नहीं होगी) सुबह 11 से शाम 6 बजे प्रतिदिन (रविवार को छोड़कर)

5- बैट्री/टायर/ट्यूब शॉप (रोड पर गाड़ी खड़ी नहीं होगी) सुबह 11 से शाम 6 बजे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार

6- चश्मा, मोबाइल शॉप/ पार्ट/मरम्मत/ सुबह 11 से शाम 6 बजे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार

7- इलेक्ट्रिकल सामग्री/पार्ट/मरम्मत सुबह 11 से शाम 6 बजे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार,

8- इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण/पार्ट/मरम्मत। बर्तन/गैस चूल्हा विक्रय/मरम्मत सुबह 11 से शाम 6 बजे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

9- प्रिंटिंग प्रेस सुबह 11 से शाम 6 बजे प्रतिदिन (रविवार को छोड़कर)

10- ड्राई क्लीनर्स सुबह 11 से शाम 6 बजे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार

11- मछली/मीट/अंडा/दूध (होम डिलेवरी) प्रतिदिन

12- दवा/राशन/कोरियर/पार्सल (होम डिलेवरी) प्रतिदिन

13- मिठाई की दुकान/बेकरी (केवल होम डिलेवरी) सुबह 9 से शाम 4 बजे प्रतिदिन

दुकानें/प्रतिष्ठान खोलने की शर्ते

- दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, फेस कवर/फेस मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी खरीददार ने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।

- दुकानों मे सोशल डिस्टेंसिंग (6 फीट की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

- दुकान के सामने/अंदर एक साथ एक समय में अधिकतम पांच से अधिक ग्राहकों को खड़ा नहीं कराया जाएगा और उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम दो गज की दूरी होगी।

- हाथ धोने/सेनेटाइजर/व्यक्तिगत साफ-सफाई के लिए व्यवस्था की जाएगी।

- दुकान को दिन में कई बार सेनेटाइज/सफाई सोडियम हाइपोक्लोराइड के एक प्रतिशत घोल/ब्लीचिंग पाउडर के तीन प्रतिशत घोल से कराया जाए।

- दुकानदार, कर्मचारियों, ग्राहकों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क पहना जाएगा।

- बुखार, सर्दी, खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों, कर्मचारियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

- बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान, जिसमें 30 से अधिक कर्मचारी हों, ऐसे प्रतिष्ठान को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता से ही संचालित किया जाएगा।

- बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी।

- सभी होम डिलेवरी सेवाएं (दवा के अतिरिक्त) सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही संचालित होंगी। डिलेवरीकर्ता को मास्क/फेसकवर/ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा।

- सभी दुकानें/प्रतिष्ठान ई-पास के आधार पर ही खुलेंगे। पूर्व में जारी वैलिड ई-पास मान्य होगा। नई दुकान/प्रतिष्ठान के लिए ई-पास लेना अनिवार्य होगा।

- सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियों की अनुमति है।

- बस डिपो, रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैंटीन आदि खोलने की अनुमति होगी लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा। दुकानों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।

- मुख्य मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक होगा। सामान्य लोग अपने मोहल्ले आदि में फेरी/ठेले वाले से सब्जी/फल खरीद सकेंगे। पब्लिक के लिए मंडी से विक्रय की अनुमति नहीं होगी। फेस कवर/फेस मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा।

- अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।

- औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पूर्व आदेश का अनुपालन करना होगा।

- नर्सिग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरणाें एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्देश अलग से दिए जाएंगे।

- चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोगों को ही चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार में बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में समस्त यात्रियों को मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। टैक्सी सेवाओं को अनुमति नहीं होगी।

- चिकित्सा व्यवसायी नर्स एवं पैरा मेडिकल स्टाफ सफाई कर्मचारी और एंबुलेंस के आवागमन की अनुमति होगी।

- समस्त प्रकार के माल/माल परिवाहन (खाली ट्रकों सहित) की अनुमति होगी लेकिन शहरी क्षेत्र में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निषिद्ध रहेगा।

- सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क/फेसकवर न लगाने पर प्रथम बार 200 रुपये जुर्माना देना होगा उसके बाद 500 रुपए जुर्माना देय होगा।

- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रथम बार 200 रुपए जुर्माना देना होगा उसके बाद 500 रुपए जुर्माना देय होगा।

- सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से संबंधित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 6 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। दुकान के सामने 6-6 फीट की दूरी पर गोला बनाया जाएगा।

- समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी जरूरी परिस्थितियों के जिसमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो।

- कंटेनमेंट, बफर जोन में आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी।

- लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।