- प्रेशर हार्न और मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ चार दिन में हुए 289 चालान
- डिजिटल साउंड लेवल मशीन में 117 से 121 डेसिबल मिला शोर
GORAKHPUR:
ह्यूमन बॉडी के लिए घातक मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न सड़कों पर लगातर शोरगुल कर रहे हैं। शोर करने वाले ऐसे वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस लगातार एक्शन कर रही है। दैनिक जागरण आईनेक्स्ट के '4000 में जिंदगी से खिलवाड़' न्यूज पब्लिश करने के बाद ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चला रही है। बुधवार को गोलघर, कालीमंदिर, मोहद्दीपुर, देवरिया बाइपास पर चेकिंग की गई।
डिजिटल साउंड लेवल मशीन से जांच
टीआई एए अंसारी ने बताया, डिजिटल साउंड लेवल मशीन से ट्रक, बुलेट सहित अन्य वाहनों की जांच कर उल्लंघन मिलने पर चालान करते हैं। डिजिटल साउंड लेवल मशीन जैसे ही वाहन के पास ले जाते हैं, वैसे ही मशीन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करना शुरू कर देती है। अगर आवाज मानक से अधिक होती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। टू व्हीलर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे होने पर चालानी कार्रवाई की जाती है। ट्रैफिक प्रभारी ने कहा, चेकिंग के दौरान अधिकांश बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर पाया गया। मानक से अधिक शोर मिलने पर बुलेट का चालान किया गया।
केस-1: बुलेट नं। यूपी 53 डीएल 7154 का जब ट्रैफिक पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण मापा तो यह 121 डेसिबल पाया गया। जबकि मानक के 70 डेसिबल होना चाहिए।
केस-2: मोहददीपुर चौराहे पर बुलेट (यूपी53सीएन5337) को टै्रफिक पुलिस ने रोका और चेक किया उसमें 120 डेसिबल की ध्वनि पाई गई। टै्रफिक पुलिस ने चालान किया।
केस-3: बुलेट नं। यूपी 53 सीएस 5613 के सवार को ट्रैफिक पुलिस ने दौड़ाकर रोका और ध्वनि प्रदूषण को चेक किया तो उसमें 117 डेसिबल तक का शोर मिला। पुलिस ने उसका भी चालान काटा।
पर्दे हिला देते हैं प्रेशर हार्न
अपने वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर करना एक फैशन बन गया है। सिटी के यूथ अपने वाहनों को तेजी से मॉडिफाइड करा रहे हैं। इतनी तेज आवाज बाइक से निकलती है कि जैसे कान के पर्दे हिल गए हों। अधिकांश लोगों को कम सुनाई देने के भी केसेस आए कें।
एक नजर में चालानी कार्रवाई
विवरण चालान
प्रेशर हॉर्न 161
मॉडिफाइड साइलेंसर 28
प्रदूषण 69
हूटर 31
कुल 289
(नोट: 510 वाहनों से मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर, प्रेशर हॉ हटाए गए हैं। 2.27 लाख का शमन शुल्क वसूला गया.)
ध्वनि प्रदूषण का मानक (डेसिबल में)
टू व्हीलर ध्वनि लिमिट
80 सीसी 75
80-175 सीसी 77
175 सीसी से अधिक 80
थ्री व्हीलर ध्वनि लिमिट
175 सीसी 77
175 सीसी से अधिक 80
80 डेसिबल से अधिक होने पर कार्रवाई
अगर आपकी बाइक 80 सीसी की है और 75 डेसिबल ध्वनि करती है तो ठीक है। इससे अधिक होता है तो उसका चालन कर दिया जाता है। थ्री व्हीलर में 175 सीसी 77 डेसिबल ध्वनि और 175 सीसी से अधिक 80 डेसिबल होना चाहिए।