गोरखपुर (ब्यूरो)। पहले चरण में नगर निगम टीम वॉल पेंटिंग कराने वालों का सर्वे करेगी। फिर नोटिस देकर किराया जमा करने की अपील करेगी। इसके बाद भी किराया न जमा करने वालों पर जुर्माना वसूलेगी। नगर निगम का मानना है कि सख्ती न होने से चलते कई लोग वॉल पेटिंग कराकर अपने प्रॉडक्ट का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। उन्हें नगर निगम से पहले परमिशन लेनी होगी। इसके लिए सिर्फ किराया जमा करना है।

शहर में चार कैटेगरी

नगर निगम ने शहर को चार कैटेगरी में बांट कर विज्ञापन की दर तय की है। इसमें प्रवर, अ, ब और स कैटेगरी बनाई गई है। सभी कैटेगरी की दर अलग-अलग है। ये कैटेगरी शहर के वीआईपी, अति वीआईपी, सामान्य एरिया के आधार पर तय की गई है। प्रवर कैटेगरी में सबसे अधिक किराया वसूला जाएगा। इसी अ, ब और स में उससे कम किराया लगेगा। सभी किराए वर्ग मीटर प्रति वर्ष के आधार पर हैं।

निगम की बढ़ेगी आय

चोरी चुपके वॉल पेटिंग कराने वालों के किराया जमा करने से नगर निगम की आय बढ़ेगी। निगम का मानना है कि ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जो किराया नहीं जमा कर रहे हैं और वॉल पेंटिंग से अपने प्रॉडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। सभी के किराया जमा करने से निगम की आय बढ़़ेगी और विकास के कार्य होंगे।

शहर में वॉल पेंटिंग की भरमार

शहर में लगभग हर दीवार पर वॉल पेंटिंग से प्रचार-प्रसार देखने को मिल जाएगा। इसमें ज्यादातर बिना निगम के परमिशन के हैं। अभी तक नगर निगम सख्ती नहीं करता था, जिससे कुछ लोग ही परमिशन लेकर वॉल पेंटिंग करा रहे थे। लेकिन अब नगर निगम कोई कोताही नहीं बरतने वाला है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल का स्पष्ट निर्देश है कि इसमें लापरवाही न की जाए। जहां भी बिना परमिशन के लोगों ने वॉल पेंटिंग कराया है, उसे नोटिस दिया जाए।

एक साल का लगेगा जुर्माना

नगर निगम बिना परमिशन वॉल पेंटिंग कराने वालों से एक साल का जुर्माना वसूलेगी। यह कैटेगरी में निर्धारित किए गए किराए के आधार पर होगा। मान लीजिए कोई 10 महीने पहले वॉल पेंटिंग कराया है, पकड़े जाने पर एक साल का किराया वसूला जाएगा। इसी तरह बिना परिमशन के कोई एक हफ्ते पहले भी वॉल पेंटिंग करा लिया है तो उसे भी एक साल का किराया जुर्माना के रूप में जमा करना होगा।

इस तरह है किराया

प्रवर कैटेगरी : 2880 रुपए वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

अ कैटगरी : 2160 रुपए वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

ब कैटेगरी : 1800 रुपए वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

स कैटेगरी : 1400 रुपए वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

शहर की चार कैटेगरी

प्रवर कैटेगरी : बैंक रोड, शास्त्री चौक, रेलवे, कचहरी चौराहा, चेतना तिराहा, बेतियाहाता, इलाहाबाद बैंक, सेंट एंड्रयूज कॉलेज, अग्रसेन चौराहा, विजय चौक।

अ कैटेगरी : काली मंदिर तिराहा से पुलिस लाइन तक दीवार, यातायात कार्यालय, मोहद्दीपुर चौराहा, पैडलेगंज के आसपास, शास्त्री चौक से घोषकंपनी, हरिओम नगर से आरटीओ तक

ब कैटेगरी : धर्मशाला बाजार से गोरखनाथ पुल तक, जुबिली स्कूल से कृष्णा चौक तक, यूनिवर्सिटी चौराहा से रेल म्यूजियम, मोहद्दीपुर से गुरुंग तिराहा तक।

स कैटेगरी : गोरखनाथ पुल से महेसरा तक, पादरी बाजार से बड़ी जेल के पीछे तक, महेवा चौक से प्रेमचंद पार्क, टीडीएम तिराहा, नार्मल, नौसढ़, गुरुंग तिराहा से एयरफोर्स, एचएन सिंह चौक आदि।

ऐसा है जुर्माना

प्रवर कैटेगरी में अगर किसी ने 100 स्क्वायर फिट वॉल पेंटिंग कराया है तो उसे निर्धारित दर 2880 रुपए वर्ग मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से 25920 रुपए किराए/जुर्माने के रूप में देंगे होंगे। इसी तरह अ कैटेगरी में है। 100 स्क्वायर फिट वॉल पेंटिंग पर 19200 रुपए देने होंगे। ब कैटेगरी में 16200 और स कैटेगरी में 12600 रुपए जमा करने होंगे।

बिना परमिशन शहर के दीवारों पर वॉल पेंटिंग कराने और किराया न जमा करने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस दिया जाएगा। तीन दिन में अगर किराया जमा नहीं किया गया तो जुर्माना वसूला जाएगा।

- निरंकार सिंह, अपर नगर आयुक्त