- जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट, 16 से 25 अप्रैल तक रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक होगा रात्रिकालीन कफ्र्यू

-पहली बार बिना मास्क एक हजार और दूसरी बार देना होगा दस हजार

-शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में अभियान चलाकर की जाएगी मास्क की जांच

GORAKHPUR: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार ने रविवार को बंदी घोषित की है। इसके साथ ही 25 अप्रैल तक रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू है। इस तरह हर शनिवार को रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक 35 घंटे कोरोना कफ्र्यू रहेगा। रविवार को साफ-सफाई व सेनेटाइजेशन का कार्य होगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं एवं सफाई से जुड़े कर्मियों को आने-जाने की छूट होगी। कोरोना कफ्र्यू समाप्त होने के बाद रात्रिकालीन कफ्र्यू में दी गई छूट प्रभावी होगी।

मास्क न पहनने पर एक हजार जुर्माना

इस दौरान शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में अभियान चलाकर मास्क की जांच की जाएगी। बिना मास्क के पहली बार एक हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर अधिकतम 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा। बंदी के बावजूद आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के बाजार एवं दुकानें बंद रहेंगी। किसी को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। दवा लेने, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, ट्रेन एवं बस से यात्रा के लिए आने-जाने की छूट होगी। अखबार, दूध, सब्जी, रसोई गैस, राशन जैसी आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।

कंटेनमेंट जोन एवं अन्य क्षेत्रों में होगा छिड़काव

बंदी के दिन कंटेनमेंट जोन के साथ पूरे शहर में छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम की टीम को अलर्ट किया गया है। कंटेनमेंट जोन प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे। सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट की व्यवस्था को एक बार फिर बहाल किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन प्रभारी के पास भी सेक्टर मजिस्ट्रेट की तरह मास्क चेक करने का अधिकार होगा। वह जुर्माना भी लगा सकेगा।

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इन्हें मिलेगी छूट

जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं जैसे अखबार के वितरकों, रसोई गैस के हाकर, इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया कर्मीं, दूध, दवा, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी के आने-जाने पर रोक नहीं रहेगी। वे अपना पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकेंगे। अखबार वितरक के पास अखबार होना ही पर्याप्त है। ट्रेन, विमान या बस से आवागमन के लिए वैध टिकट दिखाकर आ-जा सकेंगे।

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खुले रहेंगे पेट्रोल पंप, रसोई गैस का होगा वितरण

कोरोना कफ्र्यू के दौरान पेट्रोल पंप और रसोई गैस की एजेंसियां भी खुली रहेंगी। रसोई गैस की होम डिलीवरी की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा सेनेटाइजेशन

कोरोना कफ्र्यू के दौरान शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि सफाई के लिए सफाईकर्मियों की रोस्टरवार ड्यूटी लगा दी गई है।

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बड़ी परियोजनाओं का काम जारी रहेगा

इस दौरान सड़क, पुल, भवन से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी रहेगा। गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन, गोरखपुर ¨लक एक्सप्रेस वे, मोहद्दीपुर-जंगल कौडि़या आदि परियोजनाओं का काम चलता रहेगा।

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शादी को लेकर दिशा-निर्देश का इंतजार

रविवार के दिन पड़ने वाली शादियों व अन्य मांगलिक कार्यक्रमों को लेकर अभी शासन से दिशा-निर्देश का इंतजार है। मांगलिक कार्यक्रमों आदि में संख्या तो पहले ही तय है कि लेकिन इसको लेकर दिशा निर्देश आने के बाद फैसला किया जाएगा।

शासन के निर्देश पर शुक्रवार से 25 अप्रैल तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक प्रभावी है। इस बीच शनिवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक कोरोना कफ्र्यू रहेगा। इसमें आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों के अलावा किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं रहेगी। मास्क चेक करने के लिए शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक अभियान चलाया जाएगा।

के। विजयेंद्र पाण्डियन, डीएम