कानपुर (ब्यूरो)। महिला के प्लॉट पर आगजनी केस में डेढ़ साल से जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई पर थर्सडे को कोर्ट से फैसला आना था लेकिन किन्हीं कारणों से फैसला नहीं आ सका। अब अगली तारीख यानि 19 मार्च को फैसला आनी की उम्मीद है। केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। थर्सडे को आरोपी रिजवान सोलंकी कोर्ट पहुंचे और मीडिया के सवालों पर कहा कि इंसाफ होगाहम दोनों भाई बेगुनाह हैं। फैसले को लेकर पुलिस ने कोर्ट के बाहर एसीपी से लेकर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए थे।
महिला ने दर्ज कराया केस
डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ में सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर के पास स्थित प्लॉट में झोपड़ी डालकर रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया था। 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो। एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना भी इसमें शामिल शामिल थे। इसके चलते इन सभी को आरोपी बनाया गया। इरफान और रिजवान समेत सभी आरोपी मौजूदा समय में जेल में हैं।

मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस विधायक इरफान सोलंकी को गिरफ्तार करने जाजमऊ स्थित उनके घर पहुंची तो इरफान फरार हो गए थे। डेढ़ से दो महीने तक उन्होंने देश के विभिन्न शहरों में फरारी काटने के बाद सरेंडर कर दिया था। कुछ दिनों तक कानपुर जिला जेल में रखने के बाद उन्हें महराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया था। पेशी पर महाराजगंज से ही विधायक को लाकर कानपुर कोर्ट में पेश किया जाता है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो चुका है। गुरुवार को कोर्ट को इन पांचों के खिलाफ फैसला सुनाना था लेकिन अब 19 मार्च को फैसला आने की उम्मीद है।