-पीडि़ता बोली, दबाव बनाने के लिए थाने में दिया था प्रार्थना पत्र

-कोर्ट ने नहीं माना तर्क, खारिज कर दी युवक की जमानत अर्जी

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KANPUR: युवती ने पहले युवक पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया फिर कम्प्रोमाइज कर उसकी जमानत कराने पहुंच गई। कोर्ट ने युवती की ओर से दाखिल एफिडेविड को ये कहते हुए नहीं माना कि विवेचना चल रही है। अपराध गंभीर है ऐसे में बेल नहीं दी जा सकती है।

क्या है पूरा मामला?

पेंचबाग निवासी आबिद उर्फ जीशान के खिलाफ अनवरगंज थाने में युवती ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि वह दोनों दोस्त थे। एक दिन आबिद उसे लखनऊ शा¨पग कराने ले गया। चारबाग में दोनों होटल में रुके और शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। पेंचबाग स्थित अपने घर भी ले गया और रेप किया। फिर काम शुरू करने के लिए 50 हजार रुपयों की मांग की। दहेज के रुपयों को लेकर उसके साथ जीशान ने मारपीट की। जब वह शादी का वास्ता लेकर जुलाई 2020 जीशान के घर गयी तो उसे गाली गलौच करके भगा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में जीशान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

लोगों के भड़काने पर दी तहरीर

थर्सडे को जीशान की ओर से स्पेशल जज पॉक्सो विकास गुप्ता के कोर्ट में जमानत अर्जी दी गई। जमानत अर्जी के पक्ष में युवती ने एफिडेविड दिया। जिसमें कहा, कुछ लोगों ने उसे भड़का दिया था। गुस्से में आकर थाने में दबाव बनाने के लिए तहरीर दी थी। आरोपित युवक शादी करने के लिए तैयार है। अब किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। इस आधार पर युवती ने जीशान को रिहा करने की अपील कोर्ट से की। सहायक शासकीय अधिवक्ता रवींद्र अवस्थी ने बताया कि युवती की ओर से अदालत में दिए गए शपथपत्र और थाने में दी गई तहरीर में पते भिन्न हैं। इसके साथ ही मामला गंभीर प्रकृति का है और विवेचना चल रही है। जमानत का पर्याप्त आधार न होने के चलते न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।