कानपुर(ब्यूरो)। सपा विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। दो मुकदमों में जमानत के लिए उनके वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। महिला का घर फूंकने के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जबकि दूसरे मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। वहीं इस मामले की जांच जल्द ही सीबीआई भी शुरू करेगी। शासन से दो मामलों में सीबीआई जांच के लिए संस्तुति हो चुकी है।

महराजगंज जेल में बंद

इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ 7 नवंबर को जाजमऊ थाने की पुलिस ने पड़ोसी महिला के प्लॉट पर कब्जे की नीयत से घर फूंकने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में इरफान की फरारी के दौरान दूसरी एफआईआर ग्वालटोली थाने की पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा करने पर दर्ज की थी। पुलिस ने दोनों मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इरफान के वकील गौरव दीक्षित ने बताया कि सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से इरफान की जमानत याचिका खारिज होने पर अब परिजन जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिलहाल इरफान महाराजगंज जेल में बंद हैं।

फास्ट ट्रैक में होगी सुनवाई

जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि लोगों से अपील की जाएगी कि वे इरफान और उसके गैैंग के लोगों से जुड़ी जानकारी ट्विटर हैंडल पर शेयर करें। जिन संपत्तियों की जानकारी मिलेगी, उनकी जांच पुलिस करेगी। पुलिस ने अब तक इरफान और उसके गैैंग के लोगों की दो दर्जन से ज्यादा संपत्ति चिन्हित कर ली है। इस संपत्ति की कीमत 25 करोड़ रुपये है। जेसीपी ने कहा कि इरफान के गैंग से कई कुख्यात अपराधी भी जुड़े हैं हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इरफान से जुड़े स्थानीय मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक में की जाएगी।

रंगदारी के मामले में भी मिली तारीख

रंगदारी वसूलने के मामले में गुरुवार को सेशन कोर्ट में इरफान और उनके भाई रिजवान की जमानत अर्जी पर सुनवाई पुलिस रिपोर्ट न आने से नहीं हो सकी। अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी। जाजमऊ थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ रंगदारी वसूलने का मुकदमा अकील अहमद ने दर्ज कराया था। इस मामले में इरफान और रिजवान की जमानत अर्जी पर गुरुवार को बहस होनी थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रवींद्र अवस्थी ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट नहीं आने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था। कोर्ट ने अगली तारीख एक फरवरी दी है।

सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की जाएगी कि वे इरफान की उन संपत्तियों की जानाकारी दें, जिनकी जानकारी पुलिस को नहीं है। संपत्ति चिन्हित कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी।

आनंद प्रकाश तिवारी, जेसीपी कानपुर कमिश्नरेट