- साइबर फ्रॉड की शिकायत तीन दिन में करने पर खाते से निकली पूरी रकम मिलेगी वापस

KANPUR: पहले जहां घर या ऑफिस में रखी कीमती चीजों की चोरी का डर था वहीं अब डिजिटल बैकिंग के दौर में बैंक एकाउंट में पड़ी आपकी गाढ़ी कमाई के उड़ने का डर भी हमेशा बना रहता है। बीते कुछ सालों में ऑनलाइन बैकिंग फ्रॉड की घटनाएं तेजी से बढ़ी है, लेकिन अक्सर फ्रॉड होने के बाद अपना पैसा वापस पाने के लिए कस्टमर को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कई बार धोखे से निकाला गया पैसा वापस भी नहीं मिलता। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खाताधारकों का पैसा सुरक्षित रहे उसके लिए खाते का इंश्योरेंस करने का सुझाव भी दिया है। ऐसा करने पर अगर फ्रॉड की शिकायत तीन दिनों में खाताधारक करता है तो उसके खाते से निकली पूरी रकम क्लेम के जरिए वापस मिल जाएगी।

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जल्दी करनी होगी कंप्लेन

साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट मनीष गोयल बताते हैं कि कुछ बैंकों ने अब खाते के इंश्योरेंस की सुविधा देनी शुरू कर दी है। इसके तहत इसमें अगर किसी अकाउंट होल्डर के खाते से अनऑथराइज तरह से ट्रांजक्शन होता है तो तीन दिन के अंदर बैंक को शिकायत करने पर नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित समय में अगर बैंक को फ्रॉड की कंप्लेन की जाती है तो 10 दिन के अंदर उसके खाते में निकाली गई रकम वापस आ जाएगी। वहीं अगर फ्रॉड की शिकायत 4 से 7 दिनों में की जाती है तो कस्टमर को 25 हजार रुपए तक का नुकसान भी हो सकता है।

कानपुर में बैंकों में फ्रॉड से जुड़ी शिकायतें-

कानपुर आरबीआई के बैकिंग लोकपाल में कंप्लेंट्स

2016-17 - 8150

2017-18 - 13314

2018-19 - 14314

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आरटीआई से हुई कंप्लेन

2016-17- 181

2017-18- 272

2018-19- 164

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इनसे जुड़ी कंप्लेन सबसे ज्यादा-

एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक बैकिंग, मिस सेलिंग, पेंशन, चार्जेस लेवी विदआउट प्रॉयर नोटिस।

नोट- आंकड़े आरबीआई बैंकिंग अंबुड्समेन की एनुअल रिपोर्ट से

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वर्जन-

बैंक खाता धारकों के साथ होने वाले साइबर फ्रॉड के मामले में खाते का इंश्योरेंस करवाने से नुकसान बेहद कम या जीरो भी हो सकता है। आरबीआई ने इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।

- मनीष गोयल, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट