कानपुर (ब्यूरो)। व्यापारी को नौबस्ता थाने में बर्बरता से पीटने वाले दारोगा एटा निवासी वीरेश यादव और एक अन्य व्यापारी के खिलाफ पुलिस कमिश्नर के आदेश पर मारपीट, धमकी व हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज हो गया है। डीसीपी साउथ ने जांच में दोषी पाए जाने पर दारोगा को थर्सडे को ही सस्पेंड कर दिया था। गुजैनी ए ब्लाक निवासी रितिक गुप्ता उर्फ हृदेश की हंसपुरम सरस्वती नगर में प्लाइवुड एंड हार्डवेयर की दुकान है।

पटे और डंडे से पीटा

भाई तेजस्वी के अनुसार, रितिक ने बगाही निवासी प्लाइवुड कारोबारी सौरभ भदौरिया को हरङ्क्षजदर नगर के एक व्यापारी से मिलवाया था। व्यापारी से सौरभ को सामान खरीदने के बदले दो लाख रुपये लेने थे। व्यापारी ने रुपये नहीं दिए तो सौरभ ने रितिक पर रुपये दिलाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बात नहीं बनी तो सौरभ ने रितिक के खिलाफ नौबस्ता थाने में तहरीर दे दी। आरोप है कि सौरभ से साठगांठ कर दारोगा वीरेश यादव ने गुरुवार को रितिक को थाने बुलाया और पट्टे, डंडे से पीटा। इससे रितिक बेहोश हो गए।

जांच में दारोगा मिला दोषी

एडीसीपी अंकिता शर्मा ने मामले की जांच की तो दारोगा दोषी पाया गया। उनकी रिपोर्ट के बाद डीसीपी साउथ रवीन्द्र कुमार ने उसे सस्पेंड कर दिया। इसके बाद 29 जनवरी को पीडि़त के भाई तेजस्वी ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मुलाकात की। थाना प्रभारी जगदीश पांडेय ने बताया कि निलंबित दारोगा वीरेश यादव और व्यापारी सौरभ भदौरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। विभागीय जांच भी चल रही है।