कानपुर (ब्यूरो)। गाडिय़ों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने के लिए दी कमिश्नरेट पुलिस की दी गई समयसीमा 31 मई को खत्म हो गई है। एक जून से अब पुलिस बिना एचएसआरपी वाली गाडिय़ों के खिलाफ ड्राइव चलाएगी और ऐसे वाहनों का चालान करेगी। कमिश्नरेट पुलिस ने एचएसआरपी के बिना गाड़ी लेकर रोड पर न निकलने की अपील की है। साथ ही गाड़ी के चालान और भारी जुर्माने की चेतावनी भी दी है।

नियमानुसार कार्रवाई
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मामले में शासन स्तर से 31 मई तक छूट दी गई थी। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि नए वाहनों में शोरूम से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी दी जा रही है। पुराने वाहनों के लिए एचएसआरपी के आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई थी, जो कि पूरी चुकी है। एक जून से ट्रैफिक पुलिस इस मामले में अभियान शुरू करने जा रही है। जिन गाडिय़ों में एचएसआरपी नहीं लगी मिलेगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

तत्काल करें आवेदन
एडिशनल डीसीपी ने बताया कि जिन लोगों ने अब तक एचएसआरपी के लिए आवेदन नहीं किया है, वह तत्काल आवेदन करें और प्लेट लगी होने के बाद ही घर से बाहर गाड़ी लेकर निकलें। जिन लोगों ने 31 मई तक आवेदन कर दिया है, उन्हें इस कार्रवाई से छूट मिलेगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने की वजह से व्हीकल ओनर्स वाहन स्वामी को भारी चालान भरना पड़ेगा। एडीसीपी ने बताया कि ऐसे वाहनों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई
एचएसआरपी लगवाने के लिए www.siam.in वेबसाइट पर जाकर आनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।